New Baggage Rules: सरकार ने नए कस्टम्स बैगेज रूल्स, 2026 के तहत भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस बढ़ा दिया है।भारत में ड्यूटी-फ्री इम्पोर्टेड सामान लाने वाले यात्रियों की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। इस कदम का मकसद यात्रा नियमों को आसान बनाना और बढ़ते विदेशी यात्रा और खपत के साथ बैगेज नियमों को अलाइन करना है।

रविवार को नोटिफाई किए गए बैगेज रूल्स, 2026 के तहत, भारतीय निवासी और भारतीय मूल के टूरिस्ट जो हवाई या समुद्री रास्ते से भारत आते हैं, वे 75,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं, बशर्ते वे सामान पर्सनल इस्तेमाल के लिए हों और उनके साथ उनके सामान में हों।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने कहा कि 2016 में नोटिफाई किए गए पुराने बैगेज नियम, आर्थिक स्थितियों, कीमती धातुओं की कीमतों और ग्लोबल मोबिलिटी में तेज बढ़ोतरी के कारण पुराने हो गए थे। CBIC ने कहा, "सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, यह स्वाभाविक है कि भारत दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ है," यह बताते हुए कि प्रोफेशनल्स द्वारा विदेश यात्रा बढ़ रही है और विदेशी उद्यमियों, कुशल कर्मियों और पर्यटकों का आना-जाना बढ़ रहा है।
नए बैगेज नियमों के तहत क्या बदलाव हुए हैं?
बैगेज नियम, 2026 के तहत, निवासी, भारतीय मूल के पर्यटक और टूरिस्ट वीजा के अलावा वैध वीजा रखने वाले विदेशियों को जमीन के अलावा किसी भी माध्यम से भारत आने पर 75,000 रुपये का ड्यूटी-फ्री भत्ता मिलेगा।
विदेशी मूल के पर्यटकों को 25,000 रुपये का कम भत्ता मिलेगा, जबकि क्रू सदस्यों को 2,500 रुपये तक की ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की अनुमति होगी।
- CBIC ने स्पष्ट किया कि "भारत आने वाले किसी भी यात्री, जिसमें शिशु भी शामिल है, को इस्तेमाल किए गए निजी सामान की ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की अनुमति है"।
- हवाई अड्डों पर विवादों को कम करने के लिए, नियम निजी सामान, आभूषण और लंबे समय तक रहने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स की परिभाषाओं को तर्कसंगत बनाते हैं।
- CBIC ने कहा, "निजी आभूषणों को स्पष्ट रूप से निजी सामान में शामिल किया गया है," यह देखते हुए कि भारत में लंबे समय तक रहने वाले वैध गैर-पर्यटक वीजा वाले विदेशियों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है।
- विशेष आभूषण भत्ते अब केवल वजन सीमा पर आधारित होंगे, जिससे पुरानी मूल्य सीमाएं हटा दी गई हैं जो पुरानी हो गई थीं।
- अगर कोई निवासी या भारतीय मूल का पर्यटक 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है, तो भारत लौटने पर, यदि कोई महिला यात्री आभूषण लाती है, तो उसे 40 ग्राम तक के आभूषणों की ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की अनुमति होगी।
- अगर कोई महिला यात्री के अलावा कोई और व्यक्ति वास्तविक सामान में लाता है तो यह सीमा 20 ग्राम होगी।
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