NPS D-Remit Process: नेशनल पेंशन सिस्टम 1 जनवरी, 2004 को शुरू हुई भारत के रिटायमेंट प्लानिंग सेक्टर के लिए एक गेम-चेंजिंग योजना के रूप में उभरी है। NPS के सब्सक्राइबर्स को बज नौकरी बदलनी होती है तो वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि इसके फंड को कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अब ये टेंशन खत्म होने वाली है क्योंकि आप डी-रेमिट (D-Remit) की मदद से बिना किसी झंझट के अपने फंड को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

क्या होता है D-Remit?
डी-रेमिट एक ऐसा प्रोसेस है जो एनपीएस फंड को आसानी से ट्रांसफर करने में मदद करता है। NPS फंड ट्रांसफर करने के लिए पहले कई सारे मैन्युअल प्रोसेस और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी। इसके लिए लोगों को अलग से समय निकालने पड़ता था, जिससे काफी समय लगता था। लेकिन अब D-Remit की मदद से आप ऑनलाइन अपने NPS खाते से ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे।
डी-रेमिट के फायदे
डी-रेमिट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो नौकरी बदलते हैं, जगह बदलते हैं, या फिर एक अलग पेंशन फंड मैनेजर चुनते हैं। डी-रेमिट सब्सक्राइबर्स के लिए नौकरी बदलने या शहर बदलने के बाद भी एक ही एनपीएस अकाउंट बनाए रखना आसान बनाता है।
कई बार नौकरी या फंड मैनेजर बदलने के कारण NPS कंट्रीब्यूशन में गैप आ जाता था, लेकिन D-Remit से यह समस्या खत्म हो जाएगी और आपकी निवेश योजना बनी रहेगी। डी-रेमिट से NPS खातों के बीच ट्रांसफर जल्दी प्रोसेस होता है, जिससे आपके पैसे का सही इस्तेमाल बिना किसी देरी के हो सकता है।
ऐसे करें डी-रेमिट का इस्तेमाल
डी-रेमिट का इस्तेमाल करने के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास वर्चुअल आईडी (वर्चुअल अकाउंट) होना जरूरी है। इसके लिए CRA सिस्टम पर जाकर PRAN or Permanent Retirement Account Number से लिंक्ड एक वर्चुअल आईडी बनाना होगा।
वर्चुअल आईडी बनाने के लिए https://cra-nsdl.com/CRAOnline/VirtualIdCreation.html या https://enps.kfintech.com/dremit/prelogindremit/ इन दोनों में से किसी एक लिंक पर जा सकते हैं। इसके बाद PRAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा।
नेट बैंकिंग में लॉग इन करने के बाद फंड ट्रांसफर या या ऑटो डेबिट सेट करने के लिए सब्सक्राइबर को लाभार्थी के रूप में ट्रस्टी बैंक के IFSC डिटेल के साथ वर्चुअल आईडी को जोड़ना होगा। PRDRA का सुझाव है कि डी-रेमिट के जरिए फंड ट्रांसफर में 'NPS Contribution for D-Remit' लिखा होना चाहिए।
इतना फंड कर सकते हैं ट्रांसफर
डी रेमिट प्रोसेस से आप कम से कम 500 रुपये तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी बनाकर डी-रेमिट फेसिलिटी का फायदा उठाने के लिए NPS ग्राहकों के लिए कोई अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे।
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