Money Rule Change From 1 December: नवंबर का महीना खत्म होने में अब बस दो दिन का समय बचा है, इसके साथ ही आगामी महीने दिसंबर में होने वाले कई बड़े वित्तीय बदलाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है।
1 दिसंबर से जिन चीजों को लेकर बदलाव होने वाले हैं उनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर पेंशन, टैक्स और ईंधन से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले पांच प्रमुख बदलावों और उनके प्रभावों के बारे में...
टैक्स संबंधी नियम में बदलाव
अक्टूबर में टीडीएस कटौती वाले करदाताओं को सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा। इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर है। इसके अलावा, जिन करदाताओं को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वे भी 30 नवंबर तक यह काम पूरा कर सकते हैं। यह समय-सीमा पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम
सरकार अक्सर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LGP) की कीमतों में बदलाव करती है। ये बदलाव आमतौर पर वाणिज्यिक और घरेलू दोनों तरह के गैस सिलेंडरों पर लागू होते हैं। नवंबर में तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम घटाए थे, जहां 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती हुई थी। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन दिसंबर में इनपर भी नजर रहेगी।
पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि
सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूपीएस में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना चाहता है, तो उसे 30 नवंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 1 दिसंबर के बाद शायद यह अवसर उपलब्ध न हो।
CNG-PNG और जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव
तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में भी संशोधन करती हैं। दिसंबर में एलपीजी के साथ इन तीनों ईंधनों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। एटीएफ, जिसे जेट फ्यूल भी कहा जाता है, एक तेजी से जलने वाला ईंधन है और इसकी कीमतें घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग-अलग होती हैं।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय-सीमा
पेंशनर्स को अपनी पेंशन का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना अनिवार्य है। इसके लिए 30 नवंबर की तारीख तय की गई है। यदि कोई पेंशनभोगी इस समय-सीमा तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता है, तो उसकी पेंशन रुक सकती है।
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