नई दिल्ली, जुलाई 14। सैलेरी पाने वाले व्यक्ति के रूप में, आप टैक्स से नहीं बच सकते। यदि आप टैक्स फ्री आय सीमा से अधिक कमा रहे हैं, तो आप लागू टैक्स रेट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। आपको जिस टैक्स का भुगतान करना है वह टैक्स ब्रेकेट और आपकी आयु पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है, वैसे-वैसे आपकी टैक्स देनदारी भी बढ़ती जाती है। इधर भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए निवेश भी जरूरी है। इसलिए इन दोनों का बैलेंस जरूरी है। टैक्स आपके वेतन का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, इसलिए टैक्स बचाने वाले निवेश के विकल्पों से अच्छी तरह वाकिफ होना महत्वपूर्ण है। ताकि आपके रिटर्न को वो अधिकतम बना सकें। यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करने पर आप टैक्स बचाते हुए अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं।
सेक्शन 80सी के बारे में जानकारी लें
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी को समझें। यह आपको 1.5 लाख रुपये तक के वार्षिक निवेश पर टैक्स छूट प्राप्त करने की सुविधा देगी। पीपीएफ, एनपीएस और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन 1.5 लाख रु तक के निवेश पर आपको टैक्स बचत कराएंगे। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी।
माता-पिता या दादा-दादी या नाना-नानी के नाम पर करें निवेश
यदि आपके माता-पिता 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और लो इनकम टैक्स ब्रेकेट में हैं, तो आप टैक्स फ्री ब्याज प्राप्त करने के लिए उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क 3 लाख रुपये की बेसिक छूट पाने के हकदार हैं। इसके अलावा, अगर आपके दादा-दादी या नाना-नानी 80 साल से ऊपर के हैं, तो छूट 5 लाख रुपये होगी। आप टैक्स बचाने और अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए भी उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं।
बच्चों के नाम पर निवेश
18 साल की उम्र होने पर अपने बच्चों के नाम पर निवेश करने से आपको अपने रिटर्न को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है। नाबालिग बच्चे के नाम पर सभी निवेश आयकर अधिनियम के तहत क्लबिंग प्रावधानों के तहत आते हैं और बच्चे के 18 वर्ष के होने तक माता-पिता को उसकी किसी भी टैक्स लायबिलिटी को वहन करना होता है। हालांकि, 18 वर्ष की आयु के बाद, बच्चे के सभी टैक्स उद्देश्यों और निवेशों के लिए एक अलग यूनिट के रूप में माना जाएगा। आप अपने बच्चों को निवेश के लिए उपहार के रूप में दिए जाने वाले किसी भी पैसे पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
जीवनसाथी के नाम पर निवेश करें
व्यक्तिगत खर्चों के लिए जीवनसाथी को पैसे उपहार में देना टैक्सेबल नहीं है। आप इस प्रावधान का उपयोग कई टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में गिफ्ट किए गए पैसे का निवेश करने के लिए कर सकते हैं और इस तरह से कुल रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं।
इक्विटी-ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में से रेगुलर प्रोफिट बुक करें
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स (स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड) से लाभ शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म में भी टैक्सेबल होता है। इसलिए एक साल के भीतर कोई गेन बुक नहीं करना बुद्धिमानी है। इसके अलावा, पूंजीगत लाभ 15% शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को आकर्षित करता है। एक वर्ष के बाद बुक किए गए पूंजीगत लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यदि कुल लाभ 1 लाख रुपये तक है। हालांकि, अगर बुक किया गया लाभ 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आप 1 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस तरह टैक्स को कम करने के नजरिए से, एक वर्ष के बाद 1 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जब बाजार आपको अच्छे अवसर प्रदान करता है, तो उसी पैसे को एक साथ या बाद में फिर से निवेश किया जा सकता है।
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