नई दिल्ली, जुलाई 5। महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी के खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ गए है. उन खर्चो को पूरा करने के लिए आम आदमी की कमाई भी कम पड़ रही है. उसे अपने खर्चो को चलाने के लिए बैंको से पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता है. इसके चलते हर कोई व्यक्ति अपनी कमाई में से टैक्स बचाने के बारे में सोचने लगता है. अगर आप भी टैक्स को बचाने के बारे में सोच रहे है तो ये खबर आपके लिए बहुत फायदे वाली होगी. इस खबर में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप टेक्स के जरिये पैसों की बचत कर सकते हो।
एजुकेशन लोन पर टैक्स की बचत
अगर उच्च शिक्षा के लिए कोई लोन लेना है तो लोन के ब्याज के भुगतान पर भी टैक्स में छूट मिलती है . धारा 80ई के अन्तर्गत लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिल जाती है. याद रखने योग्य बात आपने यह लोन किसी मान्यता प्राप्त बैंक से या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ही लिया हो और अपने परिवार के लिए लिया गया हो. ये छूट तुरंत आने वाले 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है या जब तक पूरे लोन की भरपाई ना हो जाए, या पहले हो जाए, जो भी पहले हो।
एक लाख पचास रुपए तक टैक्स की बचत
टैक्स अधिनियम के सेक्शन 80C (Tax Saving 80c) के अन्तर्गत आप एक लाख पचास हजार रूपए लाख तक टैक्स बचा सकते हैं. अगर आपकी लिमिट पूरी हो जाती है तो आपके पास और बहुत सारे अलग साधन है, जिनसे आप अपनी कमाई पर लगने वाला टैक्स पर बचत कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग,परिवार को सुरक्षा, घर खरीदने के विकल्प शामिल हैं. और यह तक की आप अपने पैसों को खाते में रख कर भी टैक्स की बचत कर सकते है।
हाऊस रेंट पर टैक्स की बचत
यदि आप नौकरी करते है तो आप हाउस रेंट अलाउंस से भी अपने टैक्स को बचा सकते हो. HRA कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा हाउस रेंट दिया जाता है.. धारा 80जीजी के अन्तर्गत इसका डिडक्शन मिलता है जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आता है।
अपनी जमा राशि से टैक्स की बचत
आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीबी के अंतर्गत आपको जमा की गई राशि से मिलने वाले ब्याज की कमाई पर टैक्स छूट मिलती है. यह छूट अधिकतम सीमा 50 हजार रु प्रति साल है. जबकि, धारा 80टीटीए के तहत बचत खाता के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाला 10 हजार रु तक का टैक्स में छूट वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है।
नेशनल पेंशन स्कीम से टैक्स की बचत
आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के अंतर्गत आप 50 हजार रु तक पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में अपने पैसों को लगाते हैं यह बात याद रखे कि यह डिडक्शन धारा 80सीसीडी (1) के अंतर्गत एक लाख पचास हजार रु तक के निवेश के बाद मिलेगा और एक ही डिडक्शन दोनों सेक्शन के तहत क्लेम नहीं हो सकता है. मतलब आप कुछ अतिरिक्त पैसों को बचा सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स की बचत
आपको 25 हजार रूपए तक टैक्स में छूट मिल सकती है यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे है और आप 60 साल से कम है . आप अपने लिए पति या पत्नी और अपने बच्चों का प्रीमियम दे सकते हैं. आपका यह प्रीमियम आयकर कानून की धारा 80डी के अंतर्गत डिडक्ट होगा. जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें 50 हजार रु तक पर टैक्स की बचत का फायदा मिलेगा।
इलाज के खर्चों में टैक्स की बचत
यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी के इलाज में जो भी खर्च होता है, उस खर्चे में भी आयकर अधिनियम की धारा सेक्शन 80 डीडीबी के अन्तर्गत टैक्स में छूट दी जाती है । यह खर्च स्वयं और अपने परिवार, पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता या भाई-बहन के इलाज पर खर्च होता है. मगर वह बीमारी नियम 11 डीडी आयकर कानून के अन्तर्गत आनी चाहिए. यह डिडक्शन 1 लाख रूपए तक सीनियर सिटीजन और अन्य मामले में 40 हजार रुपए तक होता है।
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