Mahila Samman Yojana Delhi: इन डॉक्युमेंट्स के साथ करें अप्लाई, मंथली मिलेगा 1000 रुपए, जानें प्रॉसेस

Mahila Samman Yojana Delhi: नई दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत महिलाओं के लिए मंथली इनकम पक्का करने का ऐलान किया है. इसके तहत पिछले हफ़्ते दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की.

मंथली होगी ₹1000 की इनकम

दिल्ली सरकार इस पहल के तहत दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा कर रही. इस योजना की घोषणा सबसे पहले मार्च 2024 में दिल्ली सरकार के बजट में की गई थी. 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो मासिक राशि बढ़कर 2,100 रुपए हो जाएगी.

इस स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. ईटी के मुताबिक उम्मीद है कि यह दिल्ली सरकार की ईडिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह प्लेटफॉर्म पहले से ही वृद्धावस्था और विकलांगता सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आय प्रमाण पत्र और पेंशन जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है.

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए योग्यता

मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए योग्य होने के लिए महिलाओं को कुछ खास मानदंडों को पूरा करना होगा. उन्हें दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उनके पास दिल्ली का पता दर्शाने वाला वोटर आईडी होना चाहिए. इसके अलावा, 12 दिसंबर, 2024 तक उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. आम तौर पर 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र होती हैं.

13 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सात से दस दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. सही तारीख चल रही तैयारियों पर निर्भर करेगी.

Mahila Samman Yojana

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

इस योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को कई दस्तावेज़ जमा करने होंगे. इनमें आधार कार्ड और दिल्ली का पता दर्शाने वाला वोटर आईडी कार्ड शामिल है. उम्र का प्रमाण भी ज़रूरी है, जो पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए दिया जा सकता है.

दिल्ली की सभी महिलाएँ इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं. इसमें वे महिलाएँ शामिल नहीं हैं जो पहले से ही वृद्धावस्था या विधवा पेंशन जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रही हैं. पिछले कर निर्धारण चक्र में आयकर का भुगतान करने वाली महिलाएँ भी अपात्र हैं.

किसे नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा

केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत महिलाएँ भी स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं. इसमें वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारी दोनों के साथ-साथ सांसद या विधायक जैसे पूर्व निर्वाचित पदाधिकारी भी शामिल हैं. हालांकि, लाभार्थियों को भुगतान कब मिलेगा, यह चुनाव ऐलानों पर निर्भर करता है. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 31 मार्च, 2025 से पहले धनराशि जमा की जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा कब की जाती है.

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