अच्‍छी खबर: बिना प्रोसेसिंग फीस के होम लोन दे रही ये कंपनी, जल्द उठाएं फायदा

घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर जरुर पढ़ लें। देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस घर खरीदारों को होम लोन लेने पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रही है।

नई द‍िल्‍ली: घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर जरुर पढ़ लें। देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस घर खरीदारों को होम लोन लेने पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की यह खास स्कीम सीमित अवधि के लिए है।

जानें क्या हैं शर्तें

जानें क्या हैं शर्तें

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती के मुताबिक, जो ग्राहक नवंबर अंत तक होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जिनका लोन दिसंबर अंत तक डिसबर्स्ड हो जाएगा, ऐसे ग्राहकों को पूरा प्रोसेसिंग फीस लौटा दिया जाएगा। वहीं इस स्कीम के तहत ग्राहक अधिकतम 30 साल के लिए होम लोन 8.35 फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं। इसके साथ ही मोहंती ने कहा, नए घर खरीदारों को होम लोन के ब्याज पर 1 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। यह प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत 2.67 लाख रुपये की मिलने वाली छूट से अलग है।

जानकारी के मुताबिक, कंपनी का कहना है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखी है। कंपनी का 26 फीसदी लोन पोर्टफोलियो पीएमएवाई से आ रहा है, जो कि पिछले साल यह 18-19 फीसदी था। हालांकि कमर्शियल सेगमेंट 7 फीसदी पर है। वहीं कंपनी का एवरेज लोन टिकट साइज 23 से 25 लाख रुपये का है।

 

55,000 करोड़ रुपये के लोन बांटने का लक्ष्य

55,000 करोड़ रुपये के लोन बांटने का लक्ष्य

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने चालू कारोबारी साल में 55,000 करोड़ रुपये के लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। जबकि पिछले साल कंपनी ने 48,000 करोड़ रुपये लोन दिया था। चालू वित्त वर्ष में कंपनी अब तक 26 हजार करोड़ रुपए के लोन का वितरण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि किफायती आवासों के अलावा ऑफिस स्पेस, लॉजिस्टिक गोडाउन, कॉमर्शियल स्पेस की मांग भी बढ़ रही है।

होम लोन में अति‍र‍िक्‍त टैक्स छूट का भी फायदा

होम लोन में अति‍र‍िक्‍त टैक्स छूट का भी फायदा

होम लोन लेने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप प्रिंसिपल और ब्याज दोनों पर 80C और 24b के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। जहां प्रिंसिपल पर आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। ब्याज पर वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इसमें खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2010 के बीच लिए होम लोन्स पर 1.5 लाख तक की ब्याज में छूट का एलान इस बजट में किया गया था। इसमें पहली बार होम लोन लेने वालों के लिए राशि 2 लाख है। इससे कुल ब्याज में छूट एक वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख रुपये तक हो जाती है।

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