31 दिसंबर 2025 है आखिरी मौका! इन 2 जरूरी कामों को नहीं किया तो बढ़ जाएंगी दिक्कतें, जानें पूरी डिटेल्स

साल 2025 अपने आखिरी चरण में है और कुछ ही दिनों बाद नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी कई जरूरी कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। अगर आपने ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए, तो नए साल में कई तरह की दिक्कतें, पेनल्टी और वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

31 december 2025 deadline

ऐसे में बेहतर है कि साल खत्म होने से पहले ही इन जरूरी कामों को पूरा कर लिया जाए। आइए समझते हैं कौन-कौन से काम 31 दिसंबर से पहले करना जरूरी है।

आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख नजदीक

सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसे करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो इसे तुरंत करा लें।

आधार-पैन लिंक न करने पर क्या होगी परेशानी?

अगर कोई व्यक्ति तय तारीख तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करता, तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, बैंक, निवेश और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बैंक अकाउंट से जुड़े लेन-देन में दिक्कत, इनएक्टिव पैन की वजह से आईटीआर फाइल करना मुश्किल, पहले भरे हुए ITR का रिफंड भी रुक सकता है, इसलिए यह काम बिल्कुल आखिरी समय पर न छोड़ें।

बिलेटेड ITR फाइल करने की भी 31 दिसंबर तारीख

अगर आपने समय पर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया था, तो आपको बिलेटेड ITR भरने का मौका दिया गया है। लेकिन इसकी आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 ही है। जिन लोगों ने अभी तक बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहिए।

बिलेटेड ITR समय पर न भरने का नुकसान

अगर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR फाइल नहीं करते, तो आपको कई नुकसान झेलने पड़ेंगे-

रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा

लेट फीस के साथ-साथ अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा

भविष्य में टैक्स रिकॉर्ड खराब हो सकता है

नोटिस आने का जोखिम बढ़ जाता है

ITR से जुड़े काम किसी भी हाल में आखिरी समय पर लंबित नहीं छोड़ने चाहिए।

नया साल शुरू होने से पहले कुछ जरूरी वित्तीय काम पूरे करना बेहद जरूरी है। आधार-पैन लिंकिंग और बिलेटेड ITR फाइलिंग दो ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन बिल्कुल नजदीक है। समय पर इन्हें पूरा करके आप पेनल्टी, रिफंड में देरी और दूसरे वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले इन दोनों कामों को जरूर निपटा लें।

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