PAN कार्ड सरेंडर करने के नियम जान लें
पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स की जरूरतों के साथ यह मान्य पहचान पत्र भी है।
नई दिल्ली: पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स की जरूरतों के साथ यह मान्य पहचान पत्र भी है। इतना ही नहीं बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी खरीद जैसे कई जरूरी कामों के लिए पैनकार्ड अनिवार्य है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो आप बड़े पचड़े में फंस सकते हैं। आपको पेनेल्टी भी भरनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं आयकर विभाग बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका वाजिब पैन कार्ड कैंसिल भी कर सकता है।
क्या आपके पास भी है दो पैन कार्ड
आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आपको परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। इस बात की भी जानकारी दें के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास भी दो पेन एक ही नाम पर है तो वह एक कार्ड विभाग को वापस कर दे। जी हां बिना देर किए उसे सरेंडर कर दें, वरना आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
क्यों जारी हो जाता है 2 पैन
अकसर लोग जब नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो समय से उनके पास वह पहुंच नहीं पाता और वह दूसरे पैन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में कभी-कभी उनके पास दो पैन आ जाते हैं और वह भी एक नाम-पते पर। हालांकि दोनों नंबर अलग होते हैं। लेकिन यह बड़ा अपराध है।
कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर
- अगर आपके नाम पर भी एक से अधिक पैन कार्ड है तो बिना देर किए उसे फौरन सरेंडर करें।
- पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको कही जानें की जरूरत नहीं है।
- घर बैठे आप अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
- ध्यान दें इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां Application Type पर जाकर ड्रॉप-डाउन करें।
- इसके बाद Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card का विकल्प चुनना होगा।
- इसके बाद आपको पूरी फॉर्म भरनी होगी।
- फॉर्म भरने के बाद Submit पर क्लिक करने के बाद आपका रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा।
- आपको वहां से एक एक टोकन नंबर मिलेगा और यहीं जानकारी आपके ईमेल पर भी आ जाएगी।
10 हजार तक का लग सकता है जुर्माना
- आपको इसके बाद Continue with PAN Application Form पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा।
- इस नए वेबपेज पर जाकर आपको Submit scanned images through e-Sign का ऑप्शन चुनना होगा।
- इसके बाद आपको अपना पैन नंबर डिटेल भरना होगा।
- ध्यान रखें यहां वहीं पैन नंबर भरें जिसे आप जारी रखना चाहते हैं।
- इसके बाद आपको फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें।
- जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा पैन की डिटेल भरनी होगी, जिसे आप सब्मिट करना चाहते हैं।
- इसके बाद आपको आपना आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भरना होगा, जो आपके उस पैन कार्ड में लिखा है जिसे आप सब्मिट करना चाहते हैं। इस दौरान आपको अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- फॉर्म भरने के बाद आखिरी में पेमेंट करना होगा। आप डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करनी होगा।
- इन जानकारी के साथ आपको NSDL e-Gov को रिसिप्ट की एक प्रिंट कॉपी और दो फोटो के साथ पैन कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन भेजनी होगी।