ऑनलाइन PF के पैसों की निकासी करने का तरीका जानें यहां

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पीएफ अमाउंट को ऑनलाइन निकाला जा सकता है। पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा रिटायरमेंट के पहले भी निकाला जा सकता है।

नई द‍िल्‍ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पीएफ अमाउंट को ऑनलाइन निकाला जा सकता है। पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा रिटायरमेंट के पहले भी निकाला जा सकता है। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न जरूरतों के लिए यह सुविधा देता है। ईपीएफ एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसमें कर्मचारी 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है। साथ ही इसमें जमा पर ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होता है। ईपीएफ में सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी राशि की निकासी के योग्य हो जाता है। जबक‍ि, कुछ मामलों में सब्सक्राइबर मैच्योरिटी पूरी होने से पहले भी पीएफ की राशि निकलवा सकता है। PPF अकाउंट मैच्योर होने वाला है, तो इन बातों का रखें ध्‍यान ये भी पढ़ें

सैलरी का 12 फीसद कर्मचारी की तरफ से योगदान

सैलरी का 12 फीसद कर्मचारी की तरफ से योगदान

पीएफ फंड की निकासी के लिए क्लेम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए सभी कर्मचारियों को ईपीएफ पासबुक तक पहुंचकर आसानी से पीएफ अमाउंट को अपने निजी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ईपीएफओ की वेबसाइट पर यूएएन के जरिए पीएफ अमाउंट की राशि देखी जा सकती है। एक कर्मचारी 2 माह से अधिक बेरोजगारी रहने की स्थिति में कुल पीएफ का 100 फीसद हिस्सा निकाल सकता है। आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट में सैलरी का 12 फीसद कर्मचारी की तरफ से योगदान दिया जाता है और उतना ही अमाउंट नियोक्ता की ओर से भी दिया जाता है।

ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए इन स्‍टेप्‍स को करें फॉलो

ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए इन स्‍टेप्‍स को करें फॉलो

1: सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।
2: यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए।
3: कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद साइन इन कीजिए।
4: अब 'मैनेज' टैब पर जाकर ड्रॉप डाउन मेनू से 'केवाईसी' पर क्लिक कीजिए।
5: अब चेक कीजिए कि केवाईसी हुआ है या नहीं।
6: अब ऑनलाइन सर्विस के टैब पर जाएं और ड्रॉप डाउन से क्लेम (फॉर्म -31,19 और 10 सी) पर क्लिक कीजिए।
7: अब स्क्रीन पर नजर आ रहे 'वेरिफाई' पर क्लिक कीजिए।
8: क्लेम फॉर्म पर बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक दर्ज कीजिए।
9: 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करके फॉर्म जमा कीजिए।
10. अब सब्सक्राइबर को केवाईसी डिटेल को वेरिफाई कर पीएफ क्लेम को प्रोसेस करना होगा।
11.अप्रूवल होने पर सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में पीएफ की राशि ट्रांसफर हो जाएगी।
12. जानकारी दें कि इस प्रोसेस में दस दिन का समय लग सकता है।

पीएफ का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं

पीएफ का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं

पीएफ की राशि को एमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है। 7 परिस्थितियों में आप पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है।
ईपीएफओ की तरफ से दिए गए विशेष उद्देश्यों जैसे घर खरीदना, घर का निर्माण, लोन चुकाना, बीमारी का इलाज आदि के लिए भी पीएफ अमाउंट को निकाला जा सकता है।
1- मेडिकल ट्रीटमेंट-
2- एजुकेशन/ शादी-
3- प्‍लॉट खरीदने के लिए
4- घर बनाने या फ्लैट
5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन
6- हाउस रिनोवेशन
7- प्री-रिटायरमेंट

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