जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के फीचर्स जानिए, मिलेगा लाखों रु का फायदा

नई दिल्ली, 10 नवंबर। आज के समय में बीमा बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ आपके पास बीमा कवरेज होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 2 सरकारी बीमा योजनाएं हैं। इन योजनाओं को भारत में केंद्र सरकार सपोर्ट करती है। इन पॉलिसियों में पॉलिसीधारक को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बेनेफिट मिलता है। आप सरकारी या प्राइवेट बैंक या एलआईसी से दोनों बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये योजनाएं ऑटो डेबिट हैं। यानी इनके प्रीमियम की पेमेंट आपके खाते से अपने आप डेबिट हो जाएगी। आगे जानते हैं कि बाकी बेनेफिट।

कितना होता है प्रीमियम

कितना होता है प्रीमियम

पीएमजेजेबीवाई के तहत 18-50 वर्ष का भारतीय नागरिक किसी भी कारण से मृत्यु के लिए रिन्यूएबल 1-वर्ष की अवधि के 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवरेज का लाभ उठा सकता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम केवल 330 रुपये प्रति सब्सक्राइबर होता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पीएमएसबीवाई के तहत 18-70 वर्ष की आयु का एक भारतीय नागरिक रिन्यूएबल 1 वर्ष की दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता बीमा कवरेज का लाभ उठा सकता है। सरकारी डिटेल के अनुसार यह योजना आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का कवर ऑफर करती है। सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये प्रति सब्सक्राइबर होता है।

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

बीमा योजना या बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपके किसी बैंक में बचत खाता होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने से पहले केवाईसी प्रोसेस पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड को बैंक के बचत खाते से लिंक करें। कोई भी व्यक्ति वर्ष के किसी भी समय इस योजना को रिन्यू कर सकता है। इन योजनाओं के तहत प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है।

कैसे मिलता है बेनेफिट

कैसे मिलता है बेनेफिट

बेनेफिट प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं के नॉमिनी व्यक्ति को उस बैंक से संपर्क करना होगा जहां ग्राहक ने 'बचत बैंक खाते' के साथ स्कीम में आवेदन किया था। दोनों ही याजनाओ के मामलों में, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा। फिर बैंक या बीमाकर्ता नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद देगा। नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ भरा हुआ क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद जमा करना होगा। उसे नॉमिनी व्यक्ति के बैंक खाते या ग्राहक के पीएमजेजेबीवाई से जुड़े बैंक खाते के रद्द किए गए चेक की एक फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। इसके बाद बैंक बीमा क्लेम प्रोसेस शुरू करेगा। बीमा कंपनी को क्लेम फॉर्म को फॉर्वार्ड करने के लिए बैंक से 30 दिनों के भीतर इसे प्रोसेस्ड करने की उम्मीद होती है।

यहां से लें जानकारी

यहां से लें जानकारी

केंद्र सरकार ने वेबसाइट (www.jansuraksha.gov.in) पर बीमा योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी जानकारी दी है। इन दोनों जन सुरक्षा बीमा योजनाओं को 2015 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तब से ये दोनों योजनाएं असंगठित कामकाजी क्षेत्रों के कामगारों के बीच लोकप्रिय सुरक्षा योजनाएं बनी हुई हैं। आप अपनी इनकम की बिना किसी लिमिट के इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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