ITR Return 2025: समय पर फाइल नहीं किया टैक्स रिटर्न तो देना होगा जुर्माना, जानिए कितनी रकम कटेगी जेब से

ITR Return 2025: भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख यानी आज 15 सितंबर 2025 तय की है। अगर आप भी टेक्स भरते हैं और आज आखिरी दिन तक टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपको लेट फाइलिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ITR Return deadline 2025

क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?

समय पर ITR भरने से आपकी इंकम और टैक्स का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास अपडेट हो जाता है। इसके अलावा, आपको रिफंड भी जल्दी मिल जाता है और भविष्य में लोन या वीजा जैसी सुविधाएं लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें पेनल्टी भी लगती है।

कितनी लगेगी पेनल्टी?

अगर आपकी सालाना इंकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको 5000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है, तो जुर्माना केवल 1000 रुपए तक सीमित रहेगा। यह पेनल्टी सेक्शन 234F के तहत वसूली जाती है और इसे रिटर्न भरते समय ही चुकाना पड़ता है।

लेट फाइलिंग के नुकसान

समय पर ITR न भरने से केवल पेनल्टी ही नहीं लगती, बल्कि और भी नुकसान होते हैं:

आपके टैक्स रिफंड में देरी होगी।

ब्याज से मिलने वाला फायदा कम हो जाएगा।

आपके रिटर्न का ऑडिट होने की संभावना बढ़ सकती है।

लगातार लेट फाइलिंग से आपका क्रेडिट प्रोफाइल खराब हो सकता है, जिससे लोन, क्रेडिट कार्ड या वीजा मिलने में समस्या आ सकती है।

Belated Return भरने की आखिरी तारीख

अगर आप 15 सितंबर तक ITR नहीं भर पाते हैं, तो आपके पास अभी भी एक विकल्प है। आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसमें जुर्माना देना अनिवार्य होगा। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते ITR भर दें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।

डेडलाइन बढ़ाने की मांग

देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स और कई संगठनों ने वित्त मंत्रालय से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि पोर्टल की धीमी स्पीड, तकनीकी दिक्कतें और दस्तावेजों की तैयारी में देरी टेक्सपेयर्स के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। इसी कारण वे चाहते हैं कि सरकार डेडलाइन को कुछ हफ्तों तक आगे बढ़ाए। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

अगर आपने अब तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास अब भी मौका है। आखिरी समय तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि उस दौरान वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है और रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सही रहेगा कि बिना देर किए जल्द से जल्द रिटर्न भर दें।

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