ITR Filing Date Extend: ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है. ऐसे मेें करदाताओं को ई- फाइलिंग को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसी समस्या के कारण करदाताओं ने 31 जुलाई की डेडलाइन डेट को आगे बढ़ाने की मांग की है. वहीं, इनकम टैक्स ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस समस्या को सुलझाने को लेकर काम कर रहे हैं. हालांकि ITR-फाइलिंग की डेडलाइन डेट एक्सटेंड को लेकर कोई भी घोषणा अब तक नहीं की है.

31 जुलाई ITR- फाइलिंग की आखिरी तारीख है. इससे पहले सभी करदाताओंं को आईटीआर फाइलिंग करना अनिवार्य है. अगर कोई भी करदाता डेडलाइन से पहले फाइलिंग करने में असमर्थ रहता है, तो उसे पेनल्टी से गुजरना पड़ता है.
खबर यह है कि टैक्सपेयर्स को ITR फाइलिंग करते समय तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. यही कारण हैं कि अब तक कई करदाताओं ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर अनुरोध किया है.
वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया (Institute of chartered accountant of india) ने हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में आईसीएआई (ICAI) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताया कि टैक्स प्रोफेशनलस और आम करदाताओं को E- Filling पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
इसके साथ ही आईसीएआई ने यह भी अनुरोध किया कि वे ITR फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दें.
इसके अलावा लोगों ने इस मुद्दे के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई पोस्ट साझा की हैं. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ITR फाइलिंग करते समय तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
करदाता इन तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहेे
इनकम टैक्स के ई- पोटर्ल में लगातार बफरिंग हो रही है, जिसके कारण टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है. इसके अलावा आईसीएआई के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म 26AS के अनुसार वेतन, ब्याज आय, टीडीएस आदि मे पहले से भरे गए डेटा में मिसमैच के भी कई उदाहरण है.
यह भी पता चला है कि ई फाइलिंग पोटर्ल में तकनीकी दिक्कतों की वजह से फॉर्म 26 एएस/एआईएस नामक फॉर्म तक पहुंचने में कई कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा है.
इनकम टैक्स ने क्या दी प्रतिक्रिया
इनकम टैक्स ने इस समस्या को स्वीकार किया है और डेडलाइन को एक्सटेंड करने की जगह वह दिक्कत को सुलझाने पर काम कर रहा है.


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