ITR 2025: सीनियर सिटीजन्स को कहां-कहां से मिल सकती है टैक्स से छूट? फटाफट कर लें चेक

ITR 2025: हर साल लाखों करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जिम्मेदारी निभानी होती है। यह न सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत है, बल्कि टैक्सपेयर्स के लिए अपनी आय, निवेश और टैक्स भुगतान का रिकॉर्ड रखने का एक अहम जरिया भी है। आईटीआर फाइल करने का समय फिर से शुरु हो गया है। टैक्सपेयर्स जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाने में लगे हुए हैं ताकि समय पर रिटर्न दाखिल कर सकें। सरकार की ओर से अलग-अलग श्रेणियों के टैक्सपेयर्स को कई तरह की छूट और कटौतियों (deductions) का फायदा दिया जाता है। ये छूट टैक्सपेयर्स की उम्र जैसे अलग-अलग मानदंडों पर निर्भर होती हैं।

ITR filing 2025

सीनियर सिटीजन को मिलते हैं ये फायदे

सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से ऊपर) को टैक्स फाइल करते समय ज्यादा छूट सीमा (exemption limit) मिलती है। इसके अलावा, कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज पर मेडिकल खर्च के लिए भी उन्हें ज्यादा कटौती का लाभ मिलता है।

मेडिकल इंश्योरेंस

सीनियर सिटिजन को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली छूट है। जहां सामान्य टैक्सपेयर्स को अधिकतम ₹25,000 तक की कटौती का फायदा मिलता है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹50,000 तक की छूट का दावा करने की अनुमति है।

गंभीर बीमारी

दूसरा फायदा है गंभीर बीमारियों के इलाज पर मिलने वाली छूट। इनकम टैक्स की धारा 80DDB के तहत वरिष्ठ नागरिक ₹1 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं, जबकि 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह सीमा ₹40,000 तक ही है। इन प्रावधानों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य खर्चों से राहत देना है, जिससे वे अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से बेहतर योजना बना सकें।

एफडी और अन्य सेविंग स्कीम

इंटरेस्ट इनकम पर मिलने वाली छूट है। वरिष्ठ नागरिक और सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग) बैंक और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) और रिकरिंग डिपॉज़िट (RD) से मिलने वाले ब्याज पर ₹50,000 तक की छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट धारा 80TTB के तहत मिलती है।
वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने में भी कुछ छूट मिलती है। सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए बेसिक टैक्स छूट सीमा ₹2.5 लाख है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) के लिए यह सीमा ₹3 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष से ऊपर) के लिए यह सीमा ₹5 लाख है। यानी 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को अगर उनकी सालाना आय ₹3 लाख तक है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता।

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