अगर आपने 20 जुलाई को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था, तो आज यानी 19 अगस्त 2026 को आपकी 30 दिनों की ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन खत्म हो रही है। अपने रिटर्न को अमान्य होने से बचाने और रिफंड की प्रक्रिया जारी रखने के लिए आज रात 11:59 बजे तक इसे जरूर वेरीफाई कर लें। इनकम टैक्स पोर्टल पर इंस्टेंट ई-वेरिफिकेशन की सुविधा मौजूद है। थोड़ी सी भी देरी की तो लेट-फाइलिंग के नियम लागू हो सकते हैं। रिफंड में रुकावट न आए, इसके लिए महज दो मिनट निकालकर अभी यह काम निपटा लें।
यह अलर्ट खासतौर पर उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्होंने 20 जुलाई को अपना रिटर्न जमा किया था। ध्यान रखें कि 30 दिनों के बाद वेरीफाई करने पर वेरिफिकेशन की तारीख को ही फाइलिंग की तारीख मान लिया जाता है, जिससे आपको ब्याज और लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं, वेरिफिकेशन न करने पर रिटर्न अमान्य (invalid) भी हो सकता है और जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, रिफंड अटक जाएगा। इसलिए अपनी फाइलिंग और रिफंड को सुरक्षित रखने के लिए आज ही यह काम पूरा करें।

ई-वेरिफिकेशन के आसान तरीके और जरूरी टिप्स
आप अपनी सुविधा के अनुसार कई तरीकों से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं—जैसे आधार ओटीपी (Aadhaar OTP), नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डिमैट अकाउंट से जनरेटेड EVC, या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)। अगर आधार ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है, तो जांच लें कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं और दोनों में नाम व जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसी है या नहीं। बिना किसी रुकावट के रिफंड पाने के लिए अपने प्रोफ़ाइल में बैंक खाते को पहले से प्री-वैलिडेट (Pre-validate) और नॉमिनेट जरूर कर लें। यह भी सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर बैंक अकाउंट स्टेटस 'Validated and Eligible for refund' दिखाई दे रहा हो।
ऑनलाइन नहीं कर पा रहे? ITR-V की हार्ड कॉपी CPC बेंगलुरु भेजें
अगर ई-वेरिफिकेशन संभव न हो, तो ITR-V फॉर्म का प्रिंट निकालें, उस पर अपने दस्तखत करें और उसे केवल स्पीड पोस्ट से 'Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500' पर भेज दें। ध्यान रखें कि फॉर्म को स्टैपल न करें और न ही इसके साथ कोई अन्य दस्तावेज लगाएं। सीपीसी (CPC) द्वारा फॉर्म स्कैन किए जाने के बाद आपको एकनॉलेजमेंट मिल जाएगा। एक बात का खास ध्यान रखें कि 30 दिनों की समय-सीमा आपकी पोस्ट भेजने की तारीख से नहीं, बल्कि सीपीसी को ITR-V मिलने की तारीख से गिनी जाती है।
अगर 30 दिन की डेडलाइन मिस हो गई है तो क्या करें?
क्या 30 दिन की डेडलाइन निकल चुकी है? घबराएं नहीं, ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'e-File' सेक्शन में जाकर धारा 119(2)(b) के तहत माफी की अर्जी (condonation request) दाखिल कर सकते हैं। मंजूरी मिलने के बाद आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अपने रिफंड का स्टेटस जांचने के लिए पोर्टल पर 'Know Refund Status' विकल्प का इस्तेमाल करें। अगर खाते में रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाता है, तो बैंक प्री-वैलिडेशन या नॉमिनेशन की कमी को दूर करके 'Refund Reissue' की रिक्वेस्ट डालें। ध्यान रहे कि नॉमिनेट किया गया बैंक खाता एक्टिव हो और उसमें पैन डिटेल्स मैच करती हों।
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