ITR Audit Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! ऑडिट फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी - जानें पूरा अपडेट

ITR Audit Deadline: टैक्स फाइलिंग का समय हमेशा लोगों के लिए तनावपूर्ण होता है। खासकर जिन पर इनकम टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए आखिरी तारीख अक्सर चिंता का कारण बनती है। इस बार CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने राहत दी है। टैक्स ऑडिट की डेडलाइन अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी।

ITR Audit Deadline

डेडलाइन बढ़ने का कारण

सरकार ने यह कदम उन क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कारण उठाया है, जहां टैक्सपेयर्स अपने दस्तावेज समय पर जमा नहीं कर पाए थे। अब एक अतिरिक्त महीने का समय मिलने से ऑडिट और ITR फाइल करना आसान हो जाएगा।

टैक्स ऑडिट की नई तारीख

नई डेडलाइन के तहत सभी कंपनियां, प्रॉपर्टरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप कंपनियां अब 31 अक्टूबर 2025 तक अपने टैक्स ऑडिट और ITR फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। ध्यान रहे कि ITR फाइल करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।

टैक्स ऑडिट क्या है?

टैक्स ऑडिट एक वित्तीय जांच है, जिसमें किसी बिजनेस या पेशे से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, खर्च और डिडक्शन की समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि टैक्स सही तरीके से भरा गया है और कोई गलत जानकारी नहीं दी गई।

कौन कराए टैक्स ऑडिट?

टैक्स ऑडिट हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। यह केवल उन लोगों और फर्मों पर लागू होता है जिनकी बिजनेस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से अधिक हैं। अगर कैश लेनदेन 5% से कम है, तो लिमिट 10 करोड़ रुपए हो जाती है। प्रोफेशनल्स के लिए यह सीमा 50 लाख रुपए है।

सैलरीड कर्मचारियों के लिए नियम

आम तौर पर सैलरीड कर्मचारियों को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की प्रोफेशनल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है या बिजनेस इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें भी ऑडिट करवाना जरूरी है।

क्या फायदा मिलेगा टैक्सपेयर्स को?

31 अक्टूबर तक की बढ़ी हुई डेडलाइन से टैक्सपेयर्स को पेनल्टी और ब्याज से बचने का मौका मिलेगा। इससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही रखने और समय पर फाइलिंग करने में मदद मिलेगी। इस कदम से लोगों पर दबाव कम होगा और ऑडिट प्रक्रिया आसान होगी।

टैक्स ऑडिट की बढ़ी हुई डेडलाइन खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जो प्राकृतिक आपदा या अन्य वजहों से समय पर फाइलिंग नहीं कर पाए थे। सभी टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे समय पर ऑडिट रिपोर्ट और ITR जमा करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या न आए।

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