ITR 2025: भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां लोगों कि करोड़ों रुपए में कमाई होने के बावजूद भी इनकम टैक्स नहीं भरते, जी हां, ये बात सच है। इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी यह छूट जारी है। इस चीज का फायदा सिर्फ और सिर्फ सिक्किम राज्य के कुछ ऐलिजिबल लोगों को ही मिलता है। चलिए आपको बताते हैं सिक्किम के कुछ लोगों को क्यों नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स?

देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य जहां कुछ ऐलिजिबल लोगों को इनकम टैक्स भरने कि जरूरत नहीं होती है। चाहे उनकी इनकम नौकरी से हो या इनवेस्टमेंट और फाइनेंशियल संपत्ति से अगर कोई शक्स इस नियम के दायरे में आता है तो उसे कोई टैक्स फिल नहीं करना होता है।
क्या कहता है संवैधानिक आधार?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(F) और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत सिक्किम को ये छूट दी गई है। वहीं, इस चीज का फायदा सिक्किम के मूल निवासियों को कानूनी तौर पर टैक्स से छूट मुहैया कराता है।
इतिहास बताता है ये बात
साल 1975 में सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा गया था। उस समय जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक सिक्किम को कुछ विशेष अधिकार उपलब्ध कराए गए थे। इस फैसले के बाद से ही कुछ शर्तों के मुताबिक सिक्किम के मूल निवासियों को टैक्स से छूट दी जाती है, जोकि आज भी जारी है।
इनको मिलता है इस टैक्स छूट का फायदा
इस छूट का फायदा हर किसी को नहीं मिल सकता है जो लोग सिक्किम सब्जेक्ट्स रेगुलेशन 1961 के तहत रजिस्टर्ड हैं, वों लोग इस छूट के लिए दावेदार होते हैं। इस चीज का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो 1975 से पहले के मूल निवासी हैं।
सिक्किम देश के अन्य राज्यों से कैसे खुद को करता है अलग?
देश के अन्य शहरों में एक तय सीमा से ज्यादा इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। वहीं, सिक्किम के कुछ ऐलिजिबल लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने कि जरूरत नहीं होती। अगर उनकी आय करोड़ों में तब भी उन्हें इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है।
देश में सिक्किम के अलावा और कौन से इनकम टैक्स फ्री होते हैं?
सिक्किम देश में ऐसी जगह जहां कुछ लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। वहीं, कुछ विशेष मामलों में देश में टैक्स फ्री इनकम की व्यवस्था है। उदाहरण के रुप में, कृषि से होने वाली इंकम को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है और एनआरई अकाउंट में मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है।
वहीं, स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप को भी टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि छूटें केवल विशेष इनकम के लिए होती हैं। वहीं, सिक्किम में ऐलिजिबल लोगों कि पूरी इनकम टैक्स दायरे से बाहर होती है, जो इस विशेष सुविधा के साथ देश के अन्य राज्यों से अलग बनाता है।
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