Small Savings Schemes: क्या सुकन्या समृद्धि योजना और PPF जैसी सेविंग स्कीम्स के लिए आधार है जरूरी?

Small Savings Schemes:हमारे देश में सरकार के द्वारा कई छोटी बचत योजनाएं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाई जा रही हैं। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए खाता खुलवा सकते हैं और इसमें आसानी से निवेश करना शुरू कर सकते हैं लेकिन इन अकाउंट्स को खुलवाते वक्त कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।

पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए खाता खुलवाते वक्त आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।

Aadhaar

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 2023 को घोषणा कि थी कि सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार, व्यक्तियों को खाता खोलते समय अकाउंट्स ऑफिस को विशिष्ट पहचान दस्तावेज प्रदान करने होंगे। इन दस्तावेजों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार नंबर भी शामिल है।

लेकिन, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार के लिए अप्लाई करते वक्त मिलने वाली स्लिप में दर्ज एनरोलमेंट नंबर को आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद जब आपका स्मॉल सेविंग स्कीम्स खाता खुल जाएगा तो आपको छह महीने के भीतर आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।

वहीं, अगर आप छह महीने के भीतर खाता खुलने के बाद आधार नंबर को दर्ज नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके स्मॉल सेविंग खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसे अकाउंट को फ्रीज से हटाने के लिए आपको केवल आधार नंबर दर्ज करना होगा।

आपको बता दें कि सेबी रजिस्टर्ड आरआईए और संस्थापक अभिषेक कुमार ने अपना अनुभव बताया और बताया कि 'भारत के राजपत्र में प्रकाशित जीएसआर (सामान्य वैधानिक नियम) संख्या 238 (ई) दिनांक 31.03.2023 के प्रावधानों के आधार पर, हमने अपने ग्राहकों को सलाह दी थी कि वे अपने छोटे बचत खातों जैसे पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि खाते आदि में अपने आधार और पैन विवरण को अपडेट करें। उनमें से अधिकांश ने ऐसा कर दिया है और उन्हें ब्याज प्राप्त करने या उनके संचालन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है।'

क्या पैन कार्ड भी है जरूरी?

आपको बता दें कि आधार की तरह छोटी बचत योजनाओं में पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और वह स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए खाता खुलवाता है तो उसे दो महीने के अंदर ही पैन कार्ड की डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। लेकिन, ऐसा तभी हो सकता है जब किसी भी समय खाते में शेष राशि 50,000 रुपए से अधिक हो। इसके अलावा किसी वित्तीय वर्ष में खाते में कुल जमा एक लाख रुपए से अधिक हो या फिर एक महीने में खाते से कुल निकासी और स्थानांतरण दस हजार रुपए से अधिक हो तो ऐसे में आपको पैन और आधार कार्ड दोनों की जरूरत पड़ेगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के यह भी सूचित किया है कि यदि जमाकर्ता दो महीने की अवधि के भीतर अपना स्थायी खाता नंबर जमा करने में विफल रहता है, तो उनका खाता तब तक नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा जब तक कि वह पैन नंबर उपलब्ध नहीं करा देते हैं।

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