Railway ticket cancellation charges: भारतीय रेलवे ने अपने टिकट कैंसलेशन शुल्क में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब से, अगर आप ट्रेन के रवाना होने से 24 से 72 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो टिकट के किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा। और अगर आप ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा यानी आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये बदले हुए नियम अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 के बीच अलग-अलग स्टेप में लागू होंगे।

देरी से कैंसलेशन पर पेनल्टी
आपकी यात्रा शुरू होने के समय के जितना करीब आप कैंसल करेंगे, कैंसलेशन चार्ज उतने ही ज्यादा होंगे। अगर आप यात्रा से 24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसल करते हैं, तो आपके टिकट के किराए का 50% काट लिया जाएगा, साथ ही लागू न्यूनतम चार्ज भी लगेगा। अगर कैंसलेशन यात्रा शुरू होने के 8 घंटे के अंदर किया जाता है, तो टिकट की रकम वापस नहीं की जाएगी।
कितना कटेगा पैसा?
- 72 घंटे से ज्यादा- हर यात्री पर एक तय कैंसलेशन चार्ज काट लिया जाता है।
- 72 घंटे से 24 घंटे- किराए का 25% काट लिया जाता है।
- 24 घंटे से 8 घंटे- किराए का 50% काट लिया जाता है।
- 8 घंटे से कम कोई रिफंड नहीं- कोई रिफंड नहीं दिया जाता।
कब से लागू होंगे नए नियम?
यह एकमात्र बड़ा बदलाव नहीं है जो भारतीय रेलवे ने हाल ही में किया है। पिछले साल, रेलवे ने बुकिंग सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट किए थे। इन बदलाओं से यात्रियों को ट्रेन छूटने से पहले ज्यादा सुविधा मिलेगी। नए नियमों में कैंसलेशन के लिए बचे समय के आधार पर जुर्माने तय किए गए हैं और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए एक नई समय-सीमा शुरू की गई है।
इन बदलावों से यात्रियों को ट्रेन छूटने से पहले ज़्यादा सुविधा मिलेगी। नए नियमों में कैंसलेशन के लिए बचे समय के आधार पर जुर्माने तय किए गए हैं और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए एक नई समय-सीमा शुरू की गई है। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में लागू किए जाएंगे।


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