Income Tax Returns: फाइलिंग में गलती हो गई? जुर्माने से बचना है तो जान लें रिवाइज्ड रिटर्न भरने का पूरा तरीका

Income tax returns: टैक्स फाइलिंग का मौसम एक बार फिर से शुरु हो गया है। पिछले कुछ सालों में ITR ई-फाइलिंग तेज और आसान हो गई है। फिर भी यह प्रोसेस कई पहली बार ITR फाइल करने वालों के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने ITR फाइल करते समय कोई गलती की है और उसे सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए।

Income tax returns

आपको बता दें कि इस साल आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर, 2025 है। आप 31 दिसंबर, 2025 तक डिले ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन पीरियड ऑफ डिले और आपकी टैक्सेबल अमाउंट के आधार पर आपको 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का खर्च आएगा।

रिवाइज्ड ITR क्या है? इसकी आवश्यकता कब होती है?

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) रिटर्न फाइल करते समय हुई गलतियों या चूकों को सुधारने का एक मौका है। यह सुविधा उन मामलों में मददगार है जहां आपने इनकम की जानकारी छोड़ दी हो, कटौती योग्य कटौतियों को छोड़ दिया हो, गलत बैंक डिटेल्स दिए हों, या कैपिटल प्रॉफिट फाइल करते समय गलतियां की हों। रिवाइज्ड रिटर्न की सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के अंदर आती है। 2025 तक, यह प्रोसेस आयकर ई-फाइलिंग की वेबसाइट से पूरी तरह ऑनलाइन मौजूद है, और गलतियों को जल्दी और सटीक रूप से सुधारना आसान है।

ITR फाइल करने से पहले इन बातों को रखें ध्यान में

  • सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार लिंक हैं।
  • सुनिश्चित करें कि आपने अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कर लिया है जहां आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।
  • रिटर्न दाखिल करते समय सही आईटीआर फॉर्म चुनें।
  • तय समय सीमा के अंदर अपना आईटीआर दाखिल करें और सुनिश्चित करें कि आपने अपने रिटर्न के लिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है।
  • स्पेसिफिक डेट के अंदर नोटिस (अगर कोई हो) का जवाब फाइल करें।

रिवाइज्ड ITR कैसे फाइल करें?

  • आधिकारिक आयकर पोर्टल पर अपने अकाउंट में रजिसट्रेशन करें या लॉगिन करें।
  • इवेलुएशन ईयर चुनें। अपनी जरूरत का ITR फॉर्म चुनें और इसे डाउनलोड करें।
  • फॉर्म में सही जानकारी भरें। मूल ITR फॉर्म की एक्नॉलेज नंबर और डेट डालें। XML डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करें और जनरेट करें।
  • XML डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद, फॉर्म में किसी भी गलती को चेक करें। ई-फाइलिंग सेक्शन पर वापस जाएं - अपलोड रिटर्न चुनें। सही फॉर्म चुनें और अपलोड करें।
  • रिवाइज्ड ITR फॉर्म जमा करें और आधार OTP या नेट बैंकिंग या डाक के माध्यम से ऑफलाइन अपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन करें।

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