ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स भरने की आखिरी डेट एक दिन बढ़ी, आज हर हाल में भर दें रिटर्न

Income Tax Return Filing Last Date: यदि अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो फटाफट फर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की लास्ट डेट एक दिन और बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि आपके पास बिना किसी लेट फाइन के ITR भरने का आज आखिरी मौका है।

ITR Deadline

दरअसल, सोमवार की देर रात आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया है। यह पहले से तय 15 सितंबर के मूल समय सीमा समाप्त (ITR Filing Deadline Extended) होने के करीब 15 मिनट पहले फैसला लिया गया। अब आप 16 सितंबर यानी आज रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

CBDT ने जारी किया सर्कुलर

सीबीडीटी (CBDT) ने सोमवार देर रात एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि आकलन वर्ष (AE) 2025-26 के लिए आरटीआर भरने की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई, 2025 थी। इसे बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था।

सीबीडीटी ने कहा, 'आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2025 को थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया था। सीबीडीटी ने इन आईटीआर को दाखिल करने की तारीख को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।'

सीबीडीटी ने आगे यह भी बताया कि 16 सितंबर को रात 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसलिए यह पोर्टल कुछ समय के लिए बंद रहेगा। सीबीडीटी के अनुसार, 'उपकरणों में बदलाव करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को 12:00 पूर्वाह्न से 02:30 पूर्वाह्न तक रखरखाव मोड (Maintenance Mode) में रहेगा।'

बता दें कि आयकर रिटर्न भरने में परेशानियों के चलते लाखों लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं और लगातार आखिरी डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि, अभी भी जो टैक्सपेयर्स नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते, वे 31 दिसंबर तक विलम्बित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। साथ ही अन्य फायदे भी आप खो देंगे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आपको 16 सितंबर को इस दिए आखिरी दिन में ITR भर लेना चाहिए।

अब तक 7 करोड़ से अधिक ITR हुए फाइल

15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है। इनकम टैक्स विभाग ने इसे देखते हुए करदाताओं और पेशेवरों को धन्यवाद दिया है।

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, अंतिम तिथि एक दिन (16 सितंबर 2025) बढ़ा दी गई है।

ITR Filing में दिक्कत आए तो क्या करें.. जानें प्रोसेस

पिछले तीन दिनों में करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल (ITR filing website) (incometax.gov.in) की अनुपलब्धता, धीमी गति, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) डाउनलोड करने में असमर्थता, आईटीआर उपयोगिताओं की देरी से रिलीज आदि के बारे में अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर व्यक्त की थीं।

यदि आपको इस 1 दिन में इस तरह की समस्या होती है तो आपको यहां बताए गए ये तरीके बहुत काम आएंगे। जानें इनकम ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो क्या करें...

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक कभी-कभी, स्थानीय सिस्टम/ब्राउजर सेटिंग्स के कारण आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। ये आसान कदम अक्सर ऐसी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं।

  • टेम्परेरी फ़ाइलें हटाएं → Win + R दबाएं → temp और %temp% टाइप करें → सभी फाइलें हटा दें।
  • ब्राउजर कैश और कुकीज क्लिक करें → ब्राउजर सेटिंग्स पर जाएं → ब्राउज़िंग डेटा साफ करें (कैश + कुकीज)
  • किसी दूसरे/सपोर्टेड ब्राउजर का इस्तेमाल करें → Chrome या Edge का नया एडिशन।
  • Incognito/प्राइवेट मोड में खोलें → शॉर्टकट: Ctrl+Shift+N या Ctrl+Shift+P (फ़ायरफ़ॉक्स)
  • ब्राउजर एक्सटेंशन डिसेबर करें → खासकर एड-ब्लॉकर या प्राइवेसी टूल।
  • अपना ब्राउजर अपडेट करें → सुनिश्चित करें कि आप अपडेटेड वर्जन का उपयोग कर रहे हैं।
  • कोई दूसरा नेटवर्क आजमाएं → किसी अन्य वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट पर स्विच करें।

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