अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अब तक दस्तावेज़ पूरे नहीं कर पाए थे या जिनका डाटा अभी तैयार नहीं है।

अब जब आपके पास थोड़ा और समय है, तो जान लीजिए कि रिटर्न फाइल करने से पहले किन जरूरी डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी है, ताकि आपकी फाइलिंग आसान और बिना गलती के हो सके।
पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे जरूरी
रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar) दोनों का होना जरूरी है। दोनों एक-दूसरे से लिंक होने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियम बना रखा है कि पैन बिना आधार के अमान्य माना जा सकता है।
बैंक की जानकारी और पासबुक
आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और उसमें IFSC कोड सहित पूरी जानकारी सही होनी चाहिए। यह जरूरी इसलिए है ताकि टैक्स रिफंड अगर बनता है, तो वो बिना किसी दिक्कत के सीधे आपके खाते में आ जाए।
फॉर्म 16 और 16A की जरूरत
जो लोग सैलरीड हैं, उनके लिए कंपनी की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता है, जिसमें पूरी सैलरी डिटेल्स और कटे हुए टैक्स की जानकारी होती है। वहीं, अगर आपकी आमदनी सैलरी के अलावा है जैसे FD या किराया, तो उस पर कटा टैक्स फॉर्म 16A में दिखेगा। इन दोनों डॉक्युमेंट्स से आपकी टैक्स डिटेल्स कंफर्म होती हैं।
फॉर्म 26AS, AIS और TIS
फॉर्म 26AS में पूरे साल के दौरान आपके ऊपर कितना टैक्स कटा, कितना रिफंड मिला, ये सब जानकारी रहती है। इसके अलावा अब इनकम टैक्स पोर्टल पर दो नए डॉक्युमेंट्स AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary) भी उपलब्ध हैं। ये आपके इनकम के सभी स्रोतों की जानकारी देते हैं जैसे ब्याज, डिविडेंड, शेयर सेल, आदि।
टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सबूत
अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कहीं निवेश किया है, जैसे कि PPF, ELSS, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस (80D), हाउस लोन का ब्याज (80EEA) बच्चों की फीस या एजुकेशन लोन का ब्याज (80E) किसी ट्रस्ट या NGO को डोनेशन तो उनके प्रूफ अपने पास जरूर रखें। पुराने टैक्स सिस्टम में ये डिडक्शन खासतौर पर मायने रखते हैं।
शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की बिक्री
अगर आपने इस साल शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई संपत्ति बेची है, तो उससे होने वाला कैपिटल गेन टैक्स भी आपको चुकाना होता है। इसके लिए अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी से कैपिटल गेन स्टेटमेंट ले लें। इससे सही आंकड़ा मिल जाएगा।
विदेश से कमाई या संपत्ति? ये भी जरूरी है
अगर आपकी कोई विदेशी आमदनी है या आपने विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उससे जुड़े सारे कागज जैसे बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 67 और एसेट डिटेल्स तैयार रखें। ये जानकारी देना जरूरी है वरना आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी।
पिछले साल का रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट
कुछ केसों में पुराने टैक्स रिटर्न या ऑडिट रिपोर्ट (जैसे फॉर्म 3CB/3CD या 3CEB) की जरूरत पड़ती है। खासकर तब जब आपका बिजनेस बड़ा हो या कोई इंटरनेशनल डील हो।
अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न भरते समय किसी तरह की गलती न हो, तो ऊपर बताए गए दस्तावेजों को समय रहते इक्कठा कर लें। सही दस्तावेज़ों के साथ ITR भरना न सिर्फ आसान होगा बल्कि भविष्य में कोई टैक्स नोटिस आने की आशंका भी कम हो जाएगी।
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