अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और आप फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट से ब्याज की आमदनी पर टैक्स दे रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। आयकर कानून में धारा 80TTB के तहत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को खास छूट दी है।
इस धारा के तहत आप 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर टैक्स नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो जानना जरूरी है।

क्या है 80TTB और किसे मिलता है फायदा?
धारा 80TTB एक खास सुविधा है, जो केवल 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को मिलती है। अगर आपके बैंक, डाकघर या सहकारी संस्था में सेविंग अकाउंट, एफडी या आरडी में पैसा जमा है और आपको उस पर ब्याज मिल रहा है, तो साल भर में 50,000 रुपए तक की ब्याज आय टैक्स फ्री हो सकती है।
लेकिन एक जरूरी बात ये छूट केवल पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है। अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है, तो आपको 80TTB का फायदा नहीं मिलेगा।
पुराना टैक्स सिस्टम क्यों है फायदेमंद?
पुराना टैक्स सिस्टम उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें 80C, 80D, और 80TTB जैसी कई छूट मिलती हैं। नए सिस्टम में टैक्स स्लैब भले ही कम हो, लेकिन वहां छूट की सुविधा नहीं मिलती।
विशेषज्ञों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनानी चाहिए, खासकर जब उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत ब्याज हो।
रिफंड कितने दिन में मिलेगा?
अगर आप समय पर और बिना गलती के ITR फाइल करते हैं, तो आमतौर पर 5 से 10 दिनों में टैक्स रिफंड आपके खाते में आ सकता है। कई बार यह एक या दो दिन में भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज अधूरे हैं या जांच की जरूरत पड़ती है, तो रिफंड आने में 4 से 5 हफ्ते भी लग सकते हैं।
ध्यान रखें ये बातें:
अगर आपकी आमदनी ब्याज से जुड़ी है, तो 80TTB आपके लिए एक बड़ा फायदा दे सकता है।
पुराने टैक्स सिस्टम में ही इस छूट का फायदा मिलता है, इसलिए रिटर्न भरते समय सोच-समझकर विकल्प चुनें।
जल्दी और सही ITR फाइल करने से रिफंड भी समय पर मिलेगा और टैक्स बचत का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।


Click it and Unblock the Notifications