31 दिसंबर की डेडलाइन अहम! ITR में गलती रहने पर ₹5000 तक जुर्माना, जान लें क्या करना जरूरी

Income Tax Refund: इनकम टैक्स भरने वाले लाखों लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। हाल के दिनों में कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल और SMS भेजे गए हैं। इन संदेशों में बताया गया है कि उनका इनकम टैक्स रिफंड फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी वजह यह है कि रिटर्न में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा में मेल नहीं बैठ पा रहा है।

How to file Revised ITR online

अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें। समय रहते सही कदम उठाने से न सिर्फ आपका रिफंड बचेगा, बल्कि आगे की परेशानी से भी बचा जा सकता है।

क्यों रोका जा रहा है ITR रिफंड?

इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि कई मामलों में टेक्सपेयर्स ने गलत ITR फॉर्म चुन लिया, इनकम की जानकारी अधूरी दी, डिडक्शन या छूट गलत तरीके से दिखा दी, बैंक या आधार से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी की ऐसे मामलों में रिटर्न को डिफेक्टिव (त्रुटिपूर्ण) माना जाता है और रिफंड रोक दिया जाता है।

रिवाइज्ड ITR क्या होता है?

अगर आपने गलती से कोई गलत जानकारी भर दी है, तो कानून आपको उसे सुधारने का मौका देता है। इसे ही रिवाइज्ड ITR कहा जाता है। इसके जरिए आप इनकम की सही जानकारी दे सकते हैं। गलत डिडक्शन सुधार सकते हैं। गलत चुना गया ITR फॉर्म बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तय तारीख से पहले आप एक से ज्यादा बार भी रिटर्न सुधार सकते हैं।

रिवाइज्ड ITR भरने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस तारीख के बाद रिवाइज्ड रिटर्न की सुविधा नहीं मिलेगी।

रिवाइज्ड ITR कैसे दाखिल करें?

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें

"File Income Tax Return" पर क्लिक करें

"Revised Return" विकल्प चुनें

पुराने रिटर्न का Ack नंबर और तारीख भरें

सही जानकारी के साथ नया रिटर्न भरें

वेरिफिकेशन पूरा कर सबमिट करें

अगर 31 दिसंबर तक सुधार नहीं किया तो?

अगर तय समय तक रिवाइज्ड ITR दाखिल नहीं की गई, तो आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है। इसके बाद आपको Updated ITR (ITR-U) का विकल्प चुनना पड़ेगा, जिसमें अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है। रिफंड मिलने में ज्यादा समय लग सकता है।

क्या सभी को रिवाइज्ड ITR भरनी जरूरी है?

नहीं। अगर आपकी जानकारी पूरी तरह सही है और आपने नियमों के अनुसार रिटर्न भरा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग ने साफ किया है कि केवल उन्हीं लोगों को सुधार करना चाहिए, जिनकी जानकारी में सच में गलती है।

ITR और रिफंड स्टेटस कैसे देखें?

आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके "View Filed Returns" सेक्शन में जाकर रिटर्न की स्थिति, रिफंड का स्टेटस, सुधार की प्रगति, सब कुछ आसानी से देख सकते हैं।

अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अटका हुआ है, तो देरी न करें। 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी गलती सुधारकर रिवाइज्ड ITR दाखिल करें। सही समय पर उठाया गया कदम आपका पैसा और समय दोनों बचा सकता है।

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