बच्‍चे ने जीती लॉटरी या यूट्यूब से करता है कमाई, क्या भरना होगा इनकम टैक्स? आखिर क्या है नियम

Income Tax Return: कंटेंट क्रिएशन, टैलेंट शो, यूट्यूब जैसे कई तरीके हैं जिससे आज के समय में बच्चे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको बच्चा भी कंटेंट क्रिएशन करता है तो सवाल ये उठता है कि अगर बच्‍चों की इनकम पर टैक्‍स स्‍लैब के हिसाब से इनकम टैक्‍स बना, तो उसकी भरपाई क्‍या बच्‍चों को करनी होगी? और इससे जुड़े क्या नियम है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।

income tax on minor

आखिर क्या है आयकर विभाग का नियम?

आयकर संबंधी कानून की धारा 64 (1ए) नाबालिग की इनकम से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। इस नियम के अनुसार नाबालिग अगर कमाई करता है तो उसे टैक्‍स नहीं देना होता। उसकी आय को उसके माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाता है फिर पैरेंट्स को कुल आय पर निर्धारित टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है। यह कमाई चाहे लॉटरी के जरिये हो या टिकटॉक अथवा अन्‍य सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के जरिये की जाए।

सेक्‍शन 10(32) के अनुसार, बच्‍चे की सालाना 1500 रुपए तक की कमाई को टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, इसके ऊपर की कमाई को सेक्‍शन 64(1A) के तहत उसके माता-पिता की आमदनी के साथ जोड़ दिया जाता है।

अगर माता-पिता दोंनो कमाते हैं

अगर माता और पिता दोनों कमाते हैं, तो दोनों में से जिनकी आमदनी ज्‍यादा है, उसकी इनकम में बच्‍चे की आय को जोड़कर टैक्‍स की गणना की जाती है। अगर कोई नाबालिग लॉटरी में रकम जीतता है तो इस पर सीधे 30 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। फिर इस टीडीएस पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया जाएगा और 4 फीसदी सेस भी देना होगा।

अगर बच्चा अनाथ है तो किसे भरना होगा टैक्स?

इसके अलावा अगर बच्‍चा अनाथ है, तो उसे अपना आईटीआर खुद भरना होगा. वहीं अगर Section 80U में बताई गई किसी भी डिसेबिलिटी से बच्‍चा ग्रसित है और डिसेबिलिटी 40 फीसदी से ज्यादा है, तो उसकी आय को माता-पिता की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। सभी करदाताओं को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ITR फाइल करने के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है। इसे फाइल करने के लिए आय का प्रूफ होना जरूरी है।

इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस ली है क्या, मकान का लोन, पेंशन स्कीम में जमा,जमीन की बिक्री, आदि इनकम स्त्रोत जैसी सारी जानकारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी है।

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