आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. अब तक लगभग सभी टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर रिटर्न फाइल भी कर दिया होगा. कभी कभी आईटीआर समय से भरने के बाद भी इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है. उस समय समझ नहीं आता की नोटिस का जवाब कैसे दें या आगे क्या करें. चलिए आज जानते हैं कि अगर आईटीआर फाइल करने के बाद भी नोटिस आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

क्यों आता है इनकम टैक्स से नोटिस?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस ज्यादातर टीडीएस (TDS) से संबंधित जानकारी ठीक से ना देने पर या फिर अपनी इनकम के बारे में सही जानकारी ना देने पर भेजता है. नोटिस मिलने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़े और उसका सावधानी से जवाब दें.
जवाब देने के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
पोर्टल से ऐसे दें जवाब
सबसे पहले आईटीआर के ई पोर्टल पर जाएं.
इसके बाद ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जाना होगा. यहां आपको नोटिस दिखेगा.
इस नोटिस का जवाब आप ई पोर्टल की सहायता से दें सकते हैं.
इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे. इन डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 और निवेश के दस्तावेज शामिल हैं.
इन स्टेप को करें फॉलो
सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़े और समझे की वह किस बारे में हैं.
नोटिस में यह जरूर देखें की आपका पर्सनल डिटेल और असेसमेंट ईयर सही हो.
नोटिस के कारण को समझने की कोशिश करें
यह भी चेक करें की आपको यह नोटिस ऑनलाइन टैक्स अकाउंट में दिख रहा हो.
नोटिस में दी गई समयसीमा से पहले ही इसका जवाब दें. ज्यादातर नोटिस की समससीमा 30 दिन की होती है. लेकिन यह कोशिश करें की आप 7 से 10 दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब दें.
इसके अलावा जवाब में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट शामिल करें. नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है.
अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप रिवाइज्ड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं.
नोटिस और सूचना में क्या फर्क है ?
सभी टैक्सपेयर्स को यह पता होना चाहिए कि नोटिस और सूचना में क्या अंतर होता है. दरअसल सूचना अकसर आपके आईटीआर के प्रोसेस से संबंधित होती है. इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन नोटिस का आपको जवाब देना पड़ता है.


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