Income Tax : तुरंत मिलेगा 5 लाख रु तक का रिफंड, जानें अन्य फैसले

नयी दिल्ली। कोरोनावायरस और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से छोटे-बड़े काराबोरियों और व्यक्तिगत करदाताओं के सामने कई दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कतें आर्थिक हैं। लॉकडाउन के बीच कारोबार बंद हैं और ऐसे में लोगों को पैसों की समस्या आना आम बात है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश के टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घोषणा की कि वह व्यक्तिगत और बिजनेस फर्मों को तुरंत 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड जारी करेगा। इस कदम से करीब 14 लाख करदाताओं को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

इस राहत की घोषणा वित्त मंत्रालय की तरफ से भी की गई है। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट करके कहा है कि कोरोना संकट के कारण करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर विभाग 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी करेगा। सभी जीएसटी और कस्टम रिफंड भी जारी किए जाएंगे, जिससे एमएसएमई सहित करीब 1 लाख बिजनेस एंटिटीज को फायदा मिलेगा। इस फैसले के तहत कुल 18000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

संकट का सामना करने वालों को राहत

संकट का सामना करने वालों को राहत

सरकार के इस कदम से उन व्यक्तियों को राहत मिलेगी, जो वेतन में कटौती या नौकरी छूटने के कारण नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं या अपने एम्प्लोयर की तरफ से सैलेरी जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला आयकर रिफंड लोगों को अपना वो पैसा प्राप्त करने में मदद करेगा जो विभाग के पास अटका हुआ है। बता दें कि इनकम टैक्स रिफंड तब बकाया होता है जब किसी व्यक्ति की आय में काटा जाने वाला टैक्स किसी वित्त वर्ष में उसकी टैक्स देनदारी से अधिक होता है।

भरना पड़ता है आईटीआर

भरना पड़ता है आईटीआर

अतिरिक्त टैक्स को रिफंड के रूप में प्राप्त करने के लिए, एक व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। हर साल में आपको एक बार एक आईटीआर फॉर्म में सरकार के सामने आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे की जानकारी देनी होती है। इसी को आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर) कहते हैं। आईटीआर भरने के कई तरीके हैं, जिसमें ई-फाइलिंग और फिजिकल फॉर्म भी शामिल हैं। आप अपना आईटीआर खुद भी भर सकते हैं और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स रिटर्न सहायक या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की सहायता भी भर सकते हैं।

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