Income Tax Department ने दी जानकारी, ITR भरने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें, वरना हो जाएगा नुकसान

ITR Filing: आयकर विभाग ने हाल ही में आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी आय और संपत्ति के बारे में करदाताओं के बीच भ्रम को दूर करने के लिए जानकारी दी है। 'संवाद' नामक एक विशेष कार्यक्रम में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विदेशी आय और संपत्ति की सही समीक्षा और घोषणा करने के महत्व पर जोर दिया।

यह पहल एक अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत उनके दायित्वों के बारे में शिक्षित करना है, विशेष रूप से बैंक खातों, अचल संपत्ति, शेयरों और बीमा पॉलिसियों सहित विदेशों में रखी गई संपत्तियों की घोषणा के संबंध में।

Income tax department

सीबीडीटी आयुक्त (जांच) शशि भूषण शुक्ला ने भारतीय नागरिकों के लिए विभाग को उनके पास मौजूद किसी भी विदेशी संपत्ति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया।

करदाताओं को दी ये जानकारी

उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने व्यक्तियों को अपनी विदेशी आय और संपत्ति घोषित करने में सहायता करने के लिए आईटीआर फॉर्म में एक व्यापक गाइड शामिल किया है। शशि भूषण शुक्ला ने बताया कि ये नियम विशेष रूप से निवासी करदाताओं पर लागू होते हैं, जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित है। उन्होंने निवासी स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों को और स्पष्ट करते हुए कहा कि निवासी करदाता वह व्यक्ति है जिसने पिछले वर्ष के दौरान भारत में कम से कम 182 दिन बिताए हैं या पिछले चार सालों में कुल 365 दिनों के लिए भारत में रहा है।

अगर करदाता विदेश में संपत्ति का है मालिक

यह मार्गदर्शन इसके जवाब में आया है कि कई करदाता, यहां तक ​​कि जिनके पास विदेशी आय या संपत्ति नहीं है, वे अक्सर अपने ITR में इस तरह के विवरण की गलती से रिपोर्ट कर देते हैं। स्पष्ट करने के लिए, शुक्ला ने बताया कि करदाताओं के किस समूह को विदेशी संपत्ति और आय घोषित करना आवश्यक है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई करदाता विदेश में ऐसी संपत्ति का मालिक है जिससे आय नहीं होती है, तो भी यह जानकारी ITR में घोषित की जानी चाहिए।

इसके अलावा, अनिवासी भारतीय (NRI) जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, साथ ही विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक बन जाते हैं, उन्हें अपनी विदेशी होल्डिंग्स का खुलासा करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, यह परामर्श निवासी करदाताओं को बैंक खातों, अचल संपत्ति, शेयरों और बीमा पॉलिसियों सहित विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने के उनके दायित्व के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। इस कदम का उद्देश्य कर दाखिल करने में अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अंतरराष्ट्रीय वित्तीय हित हैं। इस उद्देश्य के लिए 'संवाद' मंच का उपयोग करने की सीबीडीटी की पहल सक्रिय करदाता शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

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