नयी दिल्ली। कोरोनावायरस के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-केयर्स फंड का ऐलान किया था। देश भर की कई बड़ी हस्तियों ने इसमें योगदान दिया है। ये एक ऐसा फंड है, जिसमें देश का कोई भी नागरिक अपनी हैसियत के हिसाब से योगदान दे सकता है। इस फंड में योगदान के जरिए आप देशहित में अपनी हिस्सेदारी तो निभा ही सकते हैं। साथ ही आपको एक और बेनेफिट भी मिलेगा। आपको पीएम-केयर्स फंड में अपना योगदान देने पर टैक्स बेनफिट मिलेगा। दरअसल आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीएम केयर्स फंड में दान करने वाले कर्मचारी टैक्स कटौती का क्लेम करने के हकदार हैं। हालांकि ये लाभ प्राप्त करने का तरीका मौजूदा प्रावधान से अलग होगा।

इस कानून के तहत मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (PM-CARES) फंड में किया गया दान आईटी अधिनियम के 80जी के तहत 100 प्रतिशत कटौती का पात्र होगा। एक नोटिस में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि ऐसे मामलों में, जब किसी कर्मचारी द्वारा अपने एम्प्लोयर के माध्यम से दान किया जाता है, तो फंड में योगदान के रूप में हर कर्मचारी के लिए एक अलग प्रमाण पत्र यू/एस 80जी जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये योगदान इंटीग्रेटेड भुगतान के जरिये हो रहे हैं। जानकार बताते हैं कि एम्प्लोयर द्वारा फॉर्म 16 में दिखाए जाने को ही कर्मचारी की तरफ से किए गए दान का सबूत माना जाएगा।
पिछले महीने बना फंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति फंड (पीएम-केयर) की घोषणा की है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में किया जाएगा। इस फंड में आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik, आदि) और आरटीजीएस / एनईएफटी के जरिए दान कर सकते हैं। इस फंड में अब तक कई दिग्गज कारोबारी, फिल्मी हस्तियां और खेल जगत के स्टार दान कर चुके हैं।
ये है फंड की अकाउंट डिटेल :
- खाते का नाम : PM CARES
- खाता संख्या : 2121PM20202
- IFSC कोड : SBIN0000691
- स्विफ्ट कोड : SBININBB104
- बैंक और शाखा का नाम : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मुख्य शाखा
- UPI ID : pmcares@sbi


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