TDS on FD and RD: आपकी एफडी और आरडी पर कितना कटेगा टैक्स? नए नियमों पर सरकार ने साफ किया कन्फ्यूजन

TDS on FD and RD interest: आयकर विभाग ने हाल ही में इस बारे में एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि बैंकों से मिलने वाले ब्याज पर 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) कैसे लागू होगी। लेकिन, शंकाओं को दूर करने के बजाय, इसने और ज्यादा भ्रम पैदा कर दिया है। अब कई निवेशक यह सोच रहे हैं कि क्या ज्यादा TDS काटा जाएगा और नए नियमों के तहत फिक्स्ड-इनकम इन्वेस्टमेंट-फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs)-पर टैक्स कैसे लगेगा।

TDS on FD and RD interest

नियम क्या कहता है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194A के प्रावधानों के तहत, प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर स्रोत पर कर (TDS) काटा जाना जरूरी है। हालांकि, धारा 194A(3) के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों को उस स्थिति में कर काटने की जरूरत नहीं होती, जब ऐसा ब्याज तय सीमा (लागू होने के अनुसार 50,000 रुपये/1,00,000 रुपये) से ज्यादा न हो।

नए कानून में क्या बदलाव आया है?

नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, ब्याज पर TDS को धारा 393(1) के अंतर्गत रखा गया है, जबकि "बैंकिंग कंपनी" की परिभाषा धारा 402 में दी गई है। अब उलझन यह है कि पहले के कानून में उन बैंकों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नए अधिनियम में इसका कोई जिक्र नहीं है।

स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है?

इसमें कहा गया है कि किसी खास जिक्र के न होने के बावजूद, आदेश में कोई बदलाव नहीं है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के तहत, ऐसे बैंक और संस्थान नए कानून के तहत भी "बैंकिंग कंपनी" की परिभाषा के दायरे में आते रहेंगे। तो इसका मतलब है-

  • बैंक और योग्य बैंकिंग संस्थान तय सीमा से कम ब्याज आय पर TDS नहीं काटेंगे।
  • शामिल संस्थानों का दायरा असल में वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
  • जमाकर्ताओं को नए कानून में परिभाषा में हुए बदलावों की वजह से ही कोई अतिरिक्त TDS नहीं देना पड़ेगा।

बैंक ब्याज पर TDS

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)- FD के ब्याज पर 10% TDS काटा जाएगा। अगर खाताधारक अपना PAN नहीं देता है, तो यह दर बढ़कर 20% हो जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की FD के ब्याज पर तब तक TDS नहीं काटा जाएगा, जब तक कि यह एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से ज्यादा न हो। अन्य लोगों के लिए सामान्य सीमा 50,000 रुपये है।

रिकरिंग डिपॉजिट (RD)- रिकरिंग डिपॉजिट के लिए नियम FD जैसे ही हैं।

सेविंग्स अकाउंट- सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाला ब्याज आम तौर पर TDS से मुक्त होता है, लेकिन सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपये तक की राशि पर टैक्स लगता है।

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