Insurance में करना है निवेश, तो इन पॉलिसियों से बचाएं टैक्स, 80सी का मिलेगा फायदा

नई दिल्ली, जनवरी 16। जब वित्तीय फैसलों की बात आती है, तो हम आम तौर पर उन प्रोडक्ट का रुख करते हैं जिनके "अधिक से अधिक" फायदे होते हैं। बीमा ऐसे ही उत्पादों की कैटेगरी में आता है, जो एक ही निवेश में कई फायदे प्रदान करता है। बीमा प्रोडक्ट, जो आपके फ्यूचर को सुरक्षित करने में मदद करते हैं, टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। लेकिन टैक्स बचाना बीमा पॉलिसी रखने का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बीमा से पहला मकसद फ्यूचर को सिक्योर रखना होना चाहिए। बाकी आप इससे सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं। जानते हैं ऐसी बेस्ट पॉलिसियों के बारे में।

यूलिप

यूलिप

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना यानी यूलिप। बताने के लिए जरूरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड के उलट यूलिप की मैच्योरिटी राशि धारा 10(10डी) के तहत टैक्स फ्री होती है। यहां तक ​​कि पॉलिसीधारक द्वारा एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करके लिए गए शॉर्ट टर्म भी कर मुक्त होते हैं। इससे यूलिप म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक फायदे वाला प्रोडक्ट होता है। यूलिप के लिए आप जो वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, उस पर धारा 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है।

कितना मिलता है टैक्स बेनेफिट

कितना मिलता है टैक्स बेनेफिट

यूलिप के लिए किए गए निवेश या प्रीमियम भुगतान वार्षिक आधार पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। भुगतान किया गया प्रीमियम कर बचत निवेश के रूप में धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य होता है। आप अपने नाम पर या अपने पति या पत्नी या बच्चों के नाम पर पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं। कटौती सालाना 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है।

स्विच करने पर भी टैक्स नहीं

स्विच करने पर भी टैक्स नहीं

साथ ही यूलिप की अलग अलग स्कीमों में पैसों को स्विच करना भी टैक्स के लिए उत्तरदायी नहीं होता। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और पॉलिसी के तहत लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से स्विच कर सकते हैं।

टर्म इंश्योरेंस प्लान

टर्म इंश्योरेंस प्लान

टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बचाने वाला दूसरा बेस्ट बीमा प्रोडक्ट है। उन लोगों जो आप पर निर्भर हैं उनके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए योग्य होते हैं। इस धारा के तहत प्रीमियम का भुगतान करके आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदकर अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं।

एंडोमेंट पॉलिसी

एंडोमेंट पॉलिसी

फैमिली प्रोटेक्शन कवर के अलावा एक एंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी है जिसमें आप एक निश्चित समय तक पैसा जमा करके मैच्योरिटी पर एक साथ बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। मगर केवल तब जब आप पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहते हैं। आप इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करके 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। ये पॉलिसी भी आपको टैक्स का बोझ कम करने में मदद करती है। आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।

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