IDBI Sugam Yojana: IDBI Bank लाया सुगम ऋण भुगतान योजना, सिर्फ ये अकाउंट होल्डर्स उठा सकतें हैं फायदा, करें चेक

IDBI Sugam Rinn Bhugtan Yojana: हमारे देश में कई सारे बैंक अलग-अलग तरह की स्कीम और योजनाओं की मदद से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक योजना है आईडीबीआईबैंक की सुगम ऋण भुगतान योजना। इस योजना को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है और इसका डेडलाइन 25 मार्च 2025 है। ये योजना स्पेशल ओटीएस स्कीम(One Time Settlement) है। इस योजना से आपको कैसे फायदा मिलेगा और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।

IDBI Sugam Rinn Bhugtan Yojana

कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा?

31 मार्च, 2021 तक क्लासिफाइड एनपीए वाले रिटेल एनपीए अकाउंट, जो 31 अगस्त, 2024 तक एनपीए बने रहेंगे, जिनमें ऋण लेने वाला यानी उधारकर्ता के अनुसार कुल ग्रॉस प्रिंसिपल ऑस्टेंडिंग (जीपीओ) 0.10 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है, वह इस योजना में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा

जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा इन सभी नॉन एलिजिबल अकाउंट के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें अगर One Time Settlement (ओटीएस)/Negotiated Settlement (एनएस) के तहत दी गई मंजूरी दी है और यह करेंसी में है तो वह एलिजिबल नहीं है।

जहां इस योजना के लॉन्च से पहले एडवांस अमाउंट के साथ निपटान के लिए फॉर्मल प्रपोजल प्राप्त हुआ हो और प्रपोजल कंसडरेशन में है। इसके अलावा एफडी/एनएससी/एलआईसी/एलएएस, गोल्ड लोन या किसी अन्य लिक्विड सिक्योरिटी के खिलाफ ओवरड्राफ्ट/लोन के साथ आपका इसका फायदा उठा नहीं सकेंगे।

इसके अलावा स्टाफ लोन (स्टाफ क्रेडिट कार्ड सहित) और कर्मचारियों को दिए गए कॉमर्शियल लोन के साथ कर्मचारियों द्वारा गारंटीकृत लोन, वेंडर बिल डिस्काउंटिंग/वेंडर फाइनेंस के तहत अकाउंट होने पर आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे।

कॉर्पोरेट गारंटी (सीजी) द्वारा सुरक्षित अकाउंट, इसके अलावा अकाउंट जहां उधारकर्ता को आईबीसी के तहत एनसीएलटी में भर्ती कराया गया है। उन्हें भी फायदा नहीं मिलेगा।

डेबिट बैलेंस वाले एकल (स्टैंडअलोन) सीए/एसबी खाते, राज्य/केन्द्र सरकार, सीजीटीएमएसई, एससी के लिए लोन संवर्धन गारंटी योजना (सीईजीएसएससी), ईसीजीसी आदि निकायों द्वारा गारंटीकृत ऋण/एडवांस, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत Loans Sanctioned और राज्य/केन्द्र सरकार/निकायों जैसे एनएचबी आदि की अन्य गारंटी योजनाएं का फायदा उठाने वालों को भी इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।

जहां भी चार्ज की गई प्रॉपर्टी की सफलतापूर्वक नीलामी की जाती है, इसके अलावा सार्वजनिक नीलामी/निजी संधि के तहत बिड्स प्राप्त होते हैं, लेकिन फुल सेल प्राइस अभी तक वसूल नहीं किया गया है और/या वसूल की गई राशि मुकदमेबाजी सहित अलग-अलग कारणों से ऋण अकाउंट में एपोप्रिएट नहीं की जा सकती है।

आपको बता दें कि अगर उधारकर्ता का एक अकाउंट योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत निपटान के लिए पात्र नहीं है, तो उधारकर्ता के अन्य सभी अकाउंट भी पात्र नहीं होंगे।

अगर कई उधारकर्ताओं को सामान्य सुरक्षा प्रदान की जाती है या फिर अगर उधारकर्ताओं में से एक योजना के तहत निपटान के लिए पात्र नहीं है, तो अन्य सभी उधारकर्ता भी योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

उधारकर्ताओं को इतना मिलेगा कंसेशन

जीईसीएल को छोड़कर सभी एलिजिबल अकाउंट के संबंध में ब्याज और एक्सपेंस की छूट होगी और जहां कुल ऑटस्टेडिंग अमाउंट का भुगतान किया जाना है। मौजूदा सुरक्षा कवरेज के आधार पर हेयर-कट और कंसेशन मिलेगा।

पेमेंट मिलने की ये हैं शर्तें

सेटलमेंट करने वाले पक्षों को इस योजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले सेटलमेंट अमाउंट का कम से कम 10% एडवांस रूप से जमा करना होगा। बची हुई सेटलमेंट राशि देय होगी। ब्याज के बिना भुगतान के लिए अनुमोदन पत्र (LOA) की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के भीतर तय की गई है। या फिर इस एलओए की तारीख से 90 दिनों के बाद भुगतान की गई राशि पर 1 वर्ष की एमसीएलआर (31 अगस्त, 2024 तक) + 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के आधार पर कैलकुलेट की गई ब्याज के साथ भुगतान के लिए 25 मार्च, 2025 को या उससे पहले भुगतान किया जाना है।

हालांकि, किसी भी परिस्थिति में इस सेटलमेंट के तहत भुगतान 25 मार्च, 2025 से आगे नहीं किया जा सकता है, भले ही इस एलओए की तारीख से बचे हुए दिनों की संख्या 90 दिनों से कम हो।

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