Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर? अब घर बैठे मिनटों में करें ऑनलाइन रिन्यू!
Driving License Online Renewal: भारत में रहने वाले लोगों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रोजाना पड़ती है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस हर ड्राइवर के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। इसके बिना गाड़ी चलाना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि अगर आप बिना ड्राइविंग करते पकड़े गए, तो आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है।

कब एक्सपायर होता है ड्राइविंग लाइसेंस?
लाइसेंस की एक निश्चित वैलिडिटी पीरियड होती है, लेकिन कभी-कभी लोग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहते हैं, जो कि गैरकानूनी है। सरकार ने अब आपके लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कराना बेहद आसान बना दिया है। यानी आपको लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने एक्सपायर हो चुके लाइसेंस को दोबारा वैलिडेट कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का प्रॉसेस
- सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
- ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं वाले सेक्शन में अपना राज्य चुनें।
- फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करें। ज़रूरी जानकारी, जैसे कि आपका लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स दर्ज करें।
- फिर, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इनमें आपके पुराने लाइसेंस की एक कॉपी, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है।
- सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद, ऑनलाइन शुल्क का पेमेंट करें और सबमिट करें।
- सबमिट करने पर, एक आवेदन संख्या जनरेट होगी जिससे आप अपनी स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। कई राज्यों में, सत्यापन के बाद नया लाइसेंस सीधे आपके घर भेज दिया जाता है।
रिन्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र
- पते का प्रमाण
- मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A)
- एक हालिया फोटो


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