ITR Filing: साल का वह समय फिर आ गया है, जब सबका ध्यान इनकम टैक्स रिटर्न ('ITR') फाइल करने पर चला जाता है। वित्त वर्ष ('FY') 2025-26 के लिए टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, और टैक्स देने वालों ने अपने टैक्स रिटर्न तैयार करने और फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज, जैसे कि फॉर्म नंबर 16, टैक्स कटौती के दूसरे स्टेटमेंट, निवेश के सबूत, बैंक ब्याज के स्टेटमेंट, कैपिटल गेन्स की रिपोर्ट और दूसरी जरूरी वित्तीय जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।

आप अपना ITR ऑनलाइन, इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए, या ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके और फिर उसे पोर्टल पर अपलोड करके फाइल कर सकते हैं। CBDT ने FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑनलाइन ई-फाइलिंग शुरू कर दी है।
ITR ऑनलाइन कैसे फाइल करें?
शुरू करने से पहले, ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना Form 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट) और अपना AIS (वार्षिक सूचना विवरण) दोनों डाउनलोड कर लें। हर एंट्री को अपने बैंक स्टेटमेंट, Form 16, ब्रोकर कैपिटल गेन स्टेटमेंट और किराए की रसीदों से मिलाकर देखें। अगर कोई AIS एंट्री गलत है, तो AIS के अंदर ही फीडबैक दें - इससे आपका ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रहता है और बाद में नोटिस आने से बचाव होता है।
- आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें
- संबंधित असेसमेंट ईयर और ITR फाइल करने का तरीका चुनें
- अपना फाइलिंग स्टेटस चुनें
- लागू ITR फॉर्म चुनें
- ITR फाइल करने का कारण चुनें
- सारी जानकारी भरें, वैलिडेट करें, कन्फर्म करें और सबमिट करें
- ITR को E-Verify करें
आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप यह है कि आप ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसे वेरिफाई कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। आप ITR को E-Verify करने के लिए आधार OTP, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC), नेट बैंकिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ITR-V की साइन की हुई फिजिकल कॉपी CPC, बेंगलुरु भेज सकते हैं।


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