पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. आज हम आपको बताएंगे की अगर किसी कारण की वजह से आपका पीपीएफ अकाउंट बंद पड़ जाता है, तो उसे कैसे फिर से शुरू किया जा सकता है. चलिए बिना वक्त गवाएं इस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं.

आज आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. पीपीएफ फेमस स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है. आप पीपीएफ में महज 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं. वहीं आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं.
चलिए अब बिना वक्त वक्त गवाएं जान लेते हैं कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है, तो उसे आप फिर से कैसे शुरु कर सकते हैं.
पीपीएफ के बंद खाते को ऐसे करें शुरू
सबसे पहले अगर आप बंद पीपीएफ अकाउंट शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा, जहां पीपीएफ खाता खोला गया है. इसके बाद आपको यहां लिखित आवेदन देना होगा. आवेदन देने के बाद आपका अकाउंट जितने समय के लिए बंद था. उस हिसाब से आपको 500 रुपये या जितना भी अमाउंट पेय करते हैं, वो देना होगा.
मान लीजिए आपका पीपीएफ खाता 5 सालों के लिए बंद था. आप हर साल 500 रुपये जमा कराते हैं, तो ऐसे में आपको 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये देने होंगे.
इसके साथ ही आपको उस साल का पैसा भी देना होगा. जिसमें आप अपना अकाउंट दोबारा खुलाने गए हो. पीपीएफ का लॉकइन पीरियड 15 साल तक का होता है.
ऐसे मिलती है टैक्स छूट
पीपीएफ निवेशकों के बीच टैक्स सेविंग की वजह से फेमस है. इसलिए इसे नौकरी पेशा लोग काफी पसंद करते हैं. आप पीपीएफ में पैसा जमाकर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. पीपीएफ में पैसे जमा कर निवेशकों को इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट दिया जाता है.
पीपीएफ के तहत आपको हर साल 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है


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