EPF Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) आपको पीएफ या ईपीएफ की सुविधा देता है. ईपीएफ (EPF) के तहत आपकी बेसिक सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है. ये पैसा आपको रिटायरमेंट होने पर मिलता है. लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति होती है. जिसमें आप ये पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं. चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं.

ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रोविडेंट फंड की सुविधा देता है. आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से जमा किया जाता है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए हिस्से में से 8.33 फीसदी ईपीएस यानी एम्लॉई पेंशन स्कीम में जमा होता है और बाकी का बचा 3.67 फीसदी प्रोविडेंट फंड में जमा होता है.
इसके अलावा जो पैसे आप ईपीएफ में जमा करते है. वो 12 फीसदी कुल आपके प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है. ईपीएफ के तहत जमा किए गए सभी पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं.
लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती है. जिनमें आपको ये पैसे रिटायरमेंट से पहले मिल सकते हैं. ईपीएफओ के तहत आपको रिटायर से पहले कुछ प्रतिशत या सारा पैसा निकालने की अनुमति मिल जाती है.
किन परिस्थितियों में रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं पैसा?
मान लीजिए आपको नौकरी छोड़े हुए 60 दिन बीत चुके हैं. तो ऐसी स्थिति में आप ईपीएफ से कुछ प्रतिशत पैसे निकाल सकते हैं. बस शर्त ये है कि आपने कही और जॉइन न किया हो. अगर आप 60 दिन या महीने से बेरोजगार है, तो आपको ईपीएफओ में फॉर्म नंबर 19 जमा करना होगा.
वहीं अगर आप नौकरी करते हैं, तो भी आप कुछ फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ के तहत नौकरीपेशा लोगों को कुछ स्थिति में 75 फीसदी पैसा निकालने की अनुमति मिलती है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफ क्लेम करने के 20 दिन बाद आपको पैसे ट्रांसफर हो जाता है. सरल शब्दों में कहें तो ईपीएफ क्लेम करने के बाद पैसे ट्रांसफर में 20 दिन का समय लगता है.
20 दिन तक पैसे ना मिलें तो क्या करें?
मान लीजिए आपने ईपीएफ के तहत पैसे क्लेम किए है. लेकिन 20 दिन बीतने के बाद भी आपको प पैसे नहीं मिले हैं. तो ऐसे में आप रीजनल पीएफ कमिश्नर से इस बारे में शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन दिया जाता है.
कैसे कर सकते हैं ईपीएफ में पैसे क्लेम?
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसे क्लेम कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो आप पैसे निकालने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम कर सकते हैं.
इसके साथ ही आपको ईपीएफओ में क्लेम किए गए अमाउंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. आप इस स्टेटस को UAN पोर्टल के जरिए या EPFO की वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा स्टेटस चेक करने के लिए उमंग ऐप का भी ऑप्शन दिया गया है.
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