Gold Storage Limit At Home: धनतेरस और दिवाली के मौके पर भारत में सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इस तरह के खास मौके पर लोग ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदते हैं। इन अवसरों के अलावा भारत में शादी-व्याह या फिर अन्य ऐसे अवसरों पर भारी मात्रा में सोना खरीदा जाता है। खासकर महिलाएं ज्वैलरी खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं।

ऐसे में देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास या जिनके घर में भारी मात्रा में सोना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक लिमिट तक ही घर में सोना रखने की इजाजत है। सरकार के नियम के अनुसार तय मात्रा से अधिक सोना घर में रखना गैरकानूनी है और इसके लिए जुर्माना लग सकता है।
तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घर में कितने किलो सोना रखा जा सकता है? क्या इसके लिए कितनी कानूनी सीमा तय है?
घर में कितना रख सकते हैं सोना?
दरअसल, आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियम बताते हैं कि सोना रखने पर कोई सरकारी लिमिट नहीं है, लेकिन इसके स्रोत को साबित करना बहुत जरूरी है। भारत में सोने की खरीद और स्टोरेज के नियम पुरुषों, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए अलग-अलग है।
विवाहित महिलाओं को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। यह मात्रा किसी भी स्थिति में जब्त नहीं की जाती। हालांकि, अगर आपके पास खरीदारी की रसीदें या विरासत के कागजात हैं तो आप इन लिमिट से अधिक सोना भी कानूनी रूप से घर पर रख सकते हैं।
आयकर विभाग की यह लिमिट बिना डॉक्यूमेंट्स वाले गोल्ड पर ही लागू होती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो आप अपने घर में चाहे जितना भी सोना रखते हैं लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए।
[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]


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