Financial Task Deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Financial Task Deadline: फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है, इसलिए यह आपके फाइनेंस, टैक्स और इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने का सही समय है। अभी कुछ जरूरी कदम उठाने से आपको नियमों का पालन करने, पेनल्टी से बचने और मौजूद टैक्स बेनिफिट्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद मिल सकती है।

Financial Task Deadline

31 मार्च 2026 से पहले निपटाने वाले फाइनेंशियल काम

  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)- अगर आप अभी भी एक्स्ट्रा टैक्स बचाना चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कंट्रीब्यूट करने से मदद मिल सकती है। आप सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह बेनिफिट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की लिमिट के अलावा है, जो इसे पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो करने वालों के लिए सबसे असरदार लास्ट-मिनट टैक्स-सेविंग ऑप्शन में से एक बनाता है।
  • PPF, SSY में मिनिमम कंट्रीब्यूशन करें- कुछ सरकारी सेविंग्स स्कीम में अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम सालाना कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है।अगर मिनिमम अमाउंट जमा नहीं किया जाता है, तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और उसे रीएक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं।
  • एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त- अगर आपकी सैलरी से ज्यादा इनकम होती है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। पेनल्टी से बचने के लिए, आपको अपनी टैक्स देनदारी का 100% 15 मार्च 2026 तक चुका देना चाहिए।अगर एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा जाता है या कम भरा जाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत ब्याज लग सकता है।
  • टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट- जिन लोगों ने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है, उनके लिए यह महीना मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट करने का आखिरी मौका है। सेक्शन 80C के तहत, टैक्सपेयरपब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट के जरिए 1.5 रुपये लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
  • एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट प्रूफ- ज्यादातर एम्प्लॉयर फरवरी या मार्च में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का समय बंद कर देते हैं। अगर आपने साल की शुरुआत में डिडक्शन की घोषणा की थी, तो अब आपको उनके लिए प्रूफ जमा करना होगा। आम डॉक्यूमेंट्स में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीदें, ELSS इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, PPF कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीदें, HRA के लिए किराए की रसीदें शामिल है। ये डिडक्शन आमतौर पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, और सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आते हैं। अगर आप जरूरी प्रूफ जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी मार्च की सैलरी से ज्यादा TDS काट सकता है। यह भी ध्यान दें कि ये डिडक्शन तभी लागू होते हैं जब आपने पुराने टैक्स सिस्टम को अपनाने का फैसला किया हो।

[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]

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