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10 साल प्राइवेट नौकरी करने पर ऐसे मिलती है Pension, ये है स्कीम

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EPFO Pension Scheme : रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वरिष्ठ नागिरकों को बड़ी राहत मिलती है। पेंशन से वे फाइनेंशियली तौर पर मजबूत होते हैं। उससे वे खर्चों की टेंशन के बिना रिटायरमेंट के बाद के जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए, यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं और सोचते हैं कि केवल एक सरकारी कर्मचारी को ही पेंशन मिलती है तो आप गलत हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत पेंशन का प्रावधान किया हुआ है। यहां हम आपको बताएंगे कि आप इस पेंशन का फायदा ले सकते हैं।

10 साल प्राइवेट नौकरी करने पर मिलेगी Pension, जानिए कैसे

क्या है ईपीएस
ईपीएस ईपीएफओ की ही एक योजना है, जिसका मकसद सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन के लिए फायदेमंद है।

कब मिलता है स्कीम का फायदा
इस योजना का लाभ केवल तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब कर्मचारी ने न्यूनतम (लगातार या गैप के साथ) 10 वर्षों तक सर्विस दी हो। ईपीएस पेंशन 1995 से उपलब्ध कराई गई थी और बाद में मौजूदा और नए ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बरकरार रखी गई थी।

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क्या है पात्रता
इस पेंशन स्कीम के लिए आपका एक ईपीएफओ सदस्य होना जरूरी है। वहीं ईपीएफ पेंशन योजना में एक्टिव योगदान के समान वर्षों के साथ एक्टिव सर्विस के 10 वर्ष पूरे जरूर करें। आपकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हो। कम रेट पर ईपीएस पेंशन से निकासी के लिए कम से कम 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ईपीएस पेंशन 4 फीसदी वार्षिक दर से प्राप्त करने के पात्र बनने के लिए, पेंशन को 2 साल के लिए देरी करें, यानी, जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते।

पहले क्या था नियम
पहले, रोजगार बदलते समय, आपको यह प्रमाणित करने के लिए दो फॉर्म सबमिट करने होते थे। 'फॉर्म 11' जमा करना पड़ता था कि आप ईपीएफ योजनाओं के सदस्य हैं और फॉर्म 13 आपके पीएफ बैलेंस को पिछली कंपनी से वर्तमान फर्म में ट्रांसफर करने के लिए है। यदि किसी के पास ईपीएफ डेटाबेस में केवाईसी के साथ मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और आधार नंबर है, तो दोनों कामों के लिए एक कंपोजिट फॉर्म 11 काफी है।

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ईपीएफ ब्याज कब क्रेडिट होगा
ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों को इस महीने के अंत तक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की पूरी ब्याज राशि मिल सकती है। हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जैसा कि ईपीएफ योगदान मासिक आधार पर खाते में जमा किया जाता है, और ब्याज की गणना हर महीने की जाती है। हालांकि, वर्ष के लिए कुल ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ का ब्याज अभी भी प्रतीक्षित है और कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठाया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर की घोषणा करता है, और फिर प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, श्रम मंत्रालय ब्याज दर को अधिसूचित करता है और खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू होती है।

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English summary

EPFO pension available after private job for 10 years know detail of scheme

The benefit of this scheme can be availed only when the employee has rendered service for minimum (continuous or with gap) 10 years.
Story first published: Sunday, October 30, 2022, 16:07 [IST]
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