EPF Transfer Rule: Job Change के बाद PF Merge होगा या नहीं? EPFO का पूरा नियम समझें?

EPF Transfer Rule: अगर आपने पिछले कुछ सालों में एक या दो बार नौकरी बदली है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नई कंपनी जॉइन करते ही उनका पुराना PF अपने आप नए PF अकाउंट में जुड़ जाता है। लेकिन सच यह है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कई कर्मचारियों के PF का पैसा अलग-अलग Member ID में पड़ा रहता है और उन्हें सालों तक इसकी जानकारी भी नहीं होती। यही छोटी सी गलती आगे चलकर PF निकालने, टैक्स और रिटायरमेंट सेविंग्स में परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपने कभी नौकरी बदली है, तो एक बार अपना EPF जरूर चेक कर लें।

EPF Transfer Rule

पहले समझिए UAN और PF Account में फर्क:

बहुत से लोग UAN और PF Account को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। UAN (Universal Account Number) आपकी पूरी नौकरी की जिंदगी के लिए एक ही रहता है। लेकिन जब भी आप नई कंपनी जॉइन करते हैं, तो उस कंपनी की तरफ से आपके UAN के तहत एक नया Member ID (PF Account) बन जाता है। यानी आपके पास एक UAN हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कई अलग-अलग PF Member IDs हो सकती हैं।

क्या पुराना PF अपने आप नए अकाउंट में जुड़ जाता है?

सीधा जवाब है-हर बार नहीं। EPFO की डिजिटल व्यवस्था पहले से बेहतर जरूर हुई है, लेकिन कई मामलों में PF अपने आप ट्रांसफर नहीं होता। अगर जरूरी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो आपका पुराना PF अलग Member ID में ही पड़ा रहता है।

अगर PF ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है?

1. आपका पैसा अलग-अलग जगह बंटा रहेगा
जब कई Member ID बन जाती हैं, तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस अकाउंट में कितना पैसा जमा है।

2. PF निकालने में दिक्कत आ सकती है
रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद क्लेम करते समय अलग-अलग Member ID होने से प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

3. लगातार नौकरी का रिकॉर्ड टूट सकता है
PF ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी Continuous Service बनी रहती है।

यह इसलिए जरूरी है क्योंकि EPF के नियमों के अनुसार 5 साल की लगातार सेवा पूरी होने पर PF निकासी आमतौर पर टैक्स फ्री मानी जाती है। अगर रिकॉर्ड सही तरीके से जुड़ा नहीं है, तो टैक्स से जुड़े सवाल खड़े हो सकते हैं।

अच्छी बात क्या है?

अगर आपका पुराना PF अलग Member ID में पड़ा है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है।

जब तक अकाउंट EPFO के रिकॉर्ड में सही तरीके से मौजूद है, उस पर तय नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहता है। लेकिन बेहतर यही माना जाता है कि सभी PF बैलेंस को एक जगह ट्रांसफर कर लिया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

किन लोगों का PF अपने आप ट्रांसफर हो सकता है?

EPFO कुछ मामलों में ऑटो ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
UAN एक्टिव होना चाहिए।
Aadhaar लिंक होना चाहिए।
Bank Account अपडेट होना चाहिए।
KYC पूरी होनी चाहिए।
पुराने Employer ने Date of Exit अपडेट की हो।
पुराना और नया Employer EPFO सिस्टम पर रजिस्टर्ड हो।
नई कंपनी की पहली PF Contribution जमा हो चुकी हो।

अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है, तो ऑटो ट्रांसफर रुक सकता है।अगर ऑटो ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या करें? आप ऑनलाइन EPFO Member Portal के जरिए खुद भी PF ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

इसके लिए आपको:

UAN से लॉगिन करना होगा।
Online Services में जाकर One Member - One EPF Account (Transfer Request) चुनना होगा।
पुरानी Member ID की जानकारी लेनी होगी।
पुराने या नए Employer में से किसी एक को Verification Authority चुनना होगा।
Aadhaar OTP से Verification करना होगा।
रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी।

इसके बाद Employer की मंजूरी और EPFO की प्रक्रिया पूरी होने पर आपका PF नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

अगर गलती से दो UAN बन गए हों तो?

ऐसा कई कर्मचारियों के साथ हो जाता है। अगर आपके पास दो UAN हैं, तो पहले उन्हें मर्ज या पुराने UAN को बंद कराने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उसके बाद ही PF ट्रांसफर करना बेहतर रहता है। इसके लिए EPFO से अनुरोध किया जा सकता है।

नौकरी बदलने के बाद ये 5 काम जरूर करें:

अपना UAN चेक करें।
देखें कि नई कंपनी उसी UAN का इस्तेमाल कर रही है या नहीं।
KYC, Aadhaar और Bank Details अपडेट रखें।
EPFO Passbook में सभी Member IDs चेक करें।
अगर पुराना PF अलग दिख रहा है तो तुरंत Transfer Request डालें।

आखिर में सबसे जरूरी बात नौकरी बदलना आज के समय में बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन हर नई नौकरी के साथ अपने PF का रिकॉर्ड भी संभालना उतना ही जरूरी है। सिर्फ यह मान लेना कि "PF तो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा" कई बार महंगी गलती साबित हो सकती है। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में नौकरी बदली है, तो आज ही अपने EPF अकाउंट में लॉगिन करके देखिए कि आपका पुराना PF नए अकाउंट में जुड़ा है या नहीं। पांच मिनट की यह जांच भविष्य में टैक्स, क्लेम और रिटायरमेंट से जुड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।

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