EPFO ने शूरू की नई व्यवस्था, अब अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा PF बैलेंस

Employees Provident Fund Organisation New Rule: ईपीएफओ के द्वारा एक नया सिस्टम लाया जा रहा है, जिसके तहत अब लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। जी हां, ईपीएफओ के नए सिस्टम के अनुसार किसी भी सब्सक्राइबर का बचा हुआ पीएफ बैलेंस,उसके नए सैलरी अकाउंट के पीएफ बैलेंस में अपने आप बिना किसी रिक्वेस्ट के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे अब आपको बार-बार पीएफ बैलेंस ट्रांसफर की झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसा एक ही जगह पर रहेगा। अब आपको नए प्रोविडेंट फंड एंपलॉयर अकाउंट में अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरह की मैनुअल रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लोगों को काफी राहत हो जाएगी।

हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी के लिए पीएफ फंड ट्रांसफर का आवेदन न किया जाए तो आपके कई अकाउंट खुल जाते थे। इनमें आपका एक यूएएन नंबर होता है पर एंपलॉयर्स अकाउंट कई हो जाते हैं। हालांकि एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के इस फैसले के बादप्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर को इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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ईपीएफओ द्वारा लिए गए इस फैसले से लोगों के लिए अपने ईपीएफओ अकाउंट को मैनेज करना काफी ज्यादा आसान और सरल हो जाएगा। ऐसे में अगर आप जब स्विच करते हैं तो आपको अपना खाता ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट देने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और आपके सारे पैसे एक जगह रहेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बताते चले की एम्पलाई प्रोविडेंट फंड के नियम के अनुसार लोगों की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यह पैसे कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं और इसपर आपको सरकार के द्वारा बेहतरीन ब्याज भी मिलता है। इस तरह ईपीएफओ का इस्तेमाल करके बचत करने से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है और रिटायरमेंट तक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाती है।

अगर आपको कभी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो अपनी सैलरी का 6 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ के द्वारा यह बदलाव नए वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में किया गया है। नया वित्त वर्ष लगने के साथ कई कई नियमों में बदलाव हुआ है इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो गई है। 1 अप्रैल को हुए एक और बदलाव में नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन शामिल है। जिसमें अब आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करके अपना एनपीएस अकाउंट खोलना होगा।

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