Diwali 2025; Gift Gold Tax Free: दिवाली यानी रोशनी का महापर्व... भारत समेत दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पांच दिवसीय इस दिवाली उत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इस साल दिवाली का यह महा उत्सव 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस विशेष मौके पर घरों में दीये जलाने और रंगोली बनाने की परंपरा है। लोग मिठाइयां अन्य तरह के उपहार देकर अपनों के संग खुशियां मनाते हैं।

जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि बढ़े इसके लिए लोग दिवाली के खास मौके पर सोना-चांदी खरीदते हैं। कई लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट में सोने का उपहार भी देते हैं। यदि आपको भी सोने के उपहार मिल रहे हैं तो सतर्क हो जाएं वरना इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है.. तो चलिए जानते हैं कि उपहार के तौर पर आप कितना सोना ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा...
क्या कहता है आयकर विभाग का नियम?
दरअसल, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उपहार के रूप में सोने के सिक्के या आभूषण लेने की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, उपहार के स्रोत और सोने की वस्तुओं के कुल उचित बाजार मूल्य के आधार पर टैक्स लागू हो सकता है। मौजूदा कानूनों के अनुसार, उचित बाजार मूल्य की सीमा से अधिक उपहार में मिले अन्य वस्तुओं पर भी टैक्स लगेगा।
आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत उपहारों पर कर लगता है। इसमें बिना किसी कंसिडरेशन के प्राप्त धन या संपत्ति शामिल है। इसमें सोना, आभूषण, शेयर और अचल संपत्ति शामिल हो सकती है। ऐसे उपहारों पर 'अन्य स्रोतों से आय' के अंतर्गत टैक्स लगता है।
हालांकि, कुछ परिस्थितियों में छूट भी मिलती है, जिससे लोग बिना टैक्स के उपहार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, विशिष्ट रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार टैक्स योग्य नहीं होते हैं। यह दिवाली जैसे त्योहारों पर प्राप्त सोने पर भी लागू होता है...लेकिन, अगर आप दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से सोने के उपहार लेते हैं तो उसपर टैक्स लग सकता है।
किन-किन लोगों से गिफ्ट में गोल्ड लेना टैक्स फ्री?
अब सवाल है कि रिश्तेदारों के मामले में कौन-कौन हैं जिनसे उपहार लेने पर टैक्स नहीं लगेगा... तो आयकर विभाग के नियम के अनुसार, माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी यानी पत्नी, ससुराल वालों या उनके पूर्वज या वंशजों से प्राप्त उपहार...यहां तक कि सोना भी... पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है... इसलिए, दिवाली पर इन परिवार के सदस्यों द्वारा उपहार में दिए गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
वहीं, दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त सोने के उपहार पर टैक्स लगेगा, यदि ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त सभी उपहारों का कुल उचित बाजार मूल्य एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो।
किसी व्यक्ति के विवाह के अवसर पर चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो या उसे देने वाला कोई भी हो...उपहार पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है... विवाह के दौरान प्राप्त सभी उपहार, जिनमें सोना भी शामिल है, पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं।
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