निकाला है EPF का पैसा तो ITR में देनी होगी जानकारी, जानिए क्या है नियम
नयी दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए पैसा जोड़ने और रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) एक बढ़िया ऑप्शन है। एक अच्छी बात ये है कि नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है। जरूरत के समय आप अपने पीएफ खाते में से पैसे निकाल भी सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि जरूरत के समय निकाले गए ईपीएफ पैसे पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ईपीएफ, जो आपक रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, खाते से अगर आपने पैसा निकाला है तो आपको आईटीआर दाखिल करते समय इसकी जानकारी देनी होगी। कुछ मामलों में ईपीएफ से निकाले गए पैसे पर टैक्स छूट मिलती है, मगर बावजूद इसके आपको आईटीआर में इसकी जानकारी देनी ही होगी। आइए जानते हैं क्या कहता है नियम।
कब मिलेगी टैक्स छूट
अगर आपने 2019-20 के दौरान ईपीएफ से पैसा निकाला है तो आपको आईटीआर में जानकारी देनी होगी। कुछ मामलों में टैक्स छूट मिलती है। अगर कर्मचारी को सेवा में 5 साल पूरे हो गए और उसके बाद ईपीएफ खाते से पैसे निकाले गए तो इस पर टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी सर्विस में 5 साल पूरे न हुए हों और उससे पहले ऐसी स्थिति में पैसा निकाला जाए जिस पर एम्प्लोयर का कंट्रोल न हो तो भी टैक्स छूट मिलती है। जैसे कि आपकी बीमारी।
ऐसे भी मिलेगी टैक्स छूट
नौकरी बदलने या इस तरह की किसी और स्थिति में ईपीएफ राशि नए खाते में ट्रांसफर करने पर टैक्स छूट होती है। कोविड-19 के कारण ईपीएफ निकासी के मामले में टैक्स छूट लागू है, जिसके तहत आप ईपीएफ बैलेंस का 75 फीसदी या 3 महीने के डीए और मूल वेतन (जो भी कम है) निकाल सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञ आईटीआर में इस तरह की डिटेल का उल्लेख करने की सलाह देते हैं। इस जानकारी को विशेष रूप से उस अनुभाग में रखा जाना चाहिए जहां आपको टैक्स छूट बताने आवश्यकता होती है। यह धारा 10 (12) के तहत जरूरी है।
इस मामले में देना होगा टैक्स
ईपीएफ में से निकाली गई पूरी राशि पर टैक्स लगता है और धारा 80 सी के तहत मिलने वाली छूट उल्टी खत्म हो जाती है। निकाली गई राशि में से एम्प्लोयर के योगदान पर सैलेरी के रूप में टैक्स लगेगा, जबकि कर्मचारी के योगदान और अर्जित ब्याज पर अन्य आय के रूप में टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसी आय का खुलासा नहीं करता है तो कर योग्य आय का खुलासा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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