Delhi Lok Adalat: ट्रैफिक चालान से मिल सकती राहत, 9 मई को लगेगी लोक अदालत, ऐसे करें रजिस्टर

Delhi Lok Adalat Date: अगर आपकी गाड़ी पर कोई बकाया ट्रैफिक चालान (जुर्माना) है और आप उसे माफ करवाना चाहते हैं या कम रकम में निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 9 मई, 2026 को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में एक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

Delhi Lok Adalat Date

इस पहल के जरिए, आप अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकते हैं। इस का आयोजन कुछ खास मामलों, जिनमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी शामिल है, पर फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, लोक अदालत में सभी मामलों का निपटारा नहीं होता। यहां केवल कुछ छोटे-मोटे मामलों को ही सुलझाया जाता है। आप इस मौके का फायदा उठाकर अपने पुराने चालानों को पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं या फिर रियायत के साथ उनका भुगतान कर सकते हैं।

कब लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने घोषणा की है कि 9 मई, 2026 को दिल्ली के सभी ज़िला न्यायालयों में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी न्यायालय शामिल हैं। आप अपनी सुविधा और अपने ट्रैफिक चालान से जुड़े अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के आधार पर इनमें से किसी भी न्यायालय को चुन सकते हैं।

लोक अदालत के लिए रजिस्टर कैसे करें?

लोक अदालत में अपने लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए, पहले से एक स्लॉट बुक करना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, आपको पहले रजिस्टर करना होगा।

  • रजिस्ट्रेशन - रजिस्ट्रेशन आज-सोमवार, 4 मई, 2026-सुबह 10:00 बजे शुरू हुआ और 7 मई, 2026 तक जारी रहेगा। यदि आप रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आप अपने चालान नहीं निपटा पाएंगे।
  • वेबसाइट - आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर अपना टोकन बुक कर सकते हैं।

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