रविवार, 18 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। त्योहारों के मौसम में सैलरी आने से ठीक पहले कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि DA में बढ़ोतरी कब होगी, पे-स्लिप पर इसका क्या असर पड़ेगा और अगर इस महीने के आखिर में मंजूरी मिलती है, तो बकाया एरियर कैसे मिलेगा। हालांकि, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठकों में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई है।
इससे पहले जारी फैसले में 1 जनवरी 2026 से DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद इसकी कुल दर बढ़कर 60 फीसदी हो गई थी। वह फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था। वहीं, 14 अक्टूबर को हुई बैठक में जुलाई की किस्त पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे इस हफ्ते भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर या नवंबर की सैलरी के साथ ही बढ़े हुए भत्ते और एरियर मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए।

DA hike July 2026: इस हफ्ते किन बातों पर रखें नजर
इस हफ्ते मुख्य रूप से तीन बड़े अपडेट्स पर नजर बनाए रखें: पहला कैबिनेट नोट की मंजूरी, दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय या PIB पोर्टल पर जारी होने वाली प्रेस विज्ञप्ति, और तीसरा व्यय विभाग (Department of Expenditure) की तरफ से जारी होने वाला 'E.II(B)' ऑफिस मेमोरेंडम। अगर सैलरी प्रोसेसिंग की तारीख तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो पाता है, तो मंत्रालय आमतौर पर अगले महीने की सैलरी में संशोधित DA जोड़ते हैं और एरियर का भुगतान अलग से करते हैं।
आदेश जारी होने के बाद आपकी टेक-होम सैलरी में कितना इजाफा होगा? इसका हिसाब आप 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पे मैट्रिक्स में दर्ज अपनी बेसिक पे से लगा सकते हैं। सीधा सा नियम यह है कि बेसिक पे को DA की बढ़ी हुई प्रतिशत दर से गुणा करना होता है। नीचे दिए गए उदाहरण में कैलकुलेशन समझाने के लिए केवल 2 फीसदी की बढ़ोतरी मानी गई है, इसे अंतिम अनुमान न समझें। ध्यान दें कि जब तक DA 75 प्रतिशत को पार नहीं कर जाता, तब तक एचआरए (HRA) स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा।
| पे लेवल | अनुमानित बेसिक पे | +2% की दर से प्रतिमाह बढ़ोतरी | जुलाई-सितंबर का एरियर |
|---|---|---|---|
| लेवल-4 | ₹25,500 | ₹510 | ₹1,530 |
| लेवल-10 | ₹56,100 | ₹1,122 | ₹3,366 |
आदेश जारी होते ही पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में भी DA के बराबर ही बढ़ोतरी होगी। संबंधित विभाग का सर्कुलर आने के बाद बैंक खातों में बढ़ा हुआ पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। एरियर के तौर पर मिलने वाली रकम जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगी, उसी साल उस पर टैक्स लागू होगा। हालांकि, टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के तहत फॉर्म 10E भरकर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। किसी भी कदम से पहले केवल आधिकारिक पोर्टल्स पर ही नजर रखें और टैक्स गणना के लिए अपनी सैलरी स्लिप सुरक्षित रखें।


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