बैंक से है क्रेडिट कार्ड विवाद? आरबीआई के इस नियम से मिलेगा ₹500 रोज का हर्जाना

12 अगस्त को क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक विवाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद एक बार फिर उस सबसे असरदार तरीके की चर्चा तेज हो गई है, जिस पर भारतीय सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपका भी बैंक से कोई विवाद है, तो शुरुआत अपने बैंक से करें। बात न बने तो इसे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर (Principal Nodal Officer) के पास ले जाएं। इसके बाद भी समाधान न मिले, तो भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) का रुख करें। अगर शिकायत किए 30 दिन बीत चुके हैं और कोई अंतिम जवाब नहीं मिला है, तो आज ही आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। यह तरीका पूरी तरह मुफ्त है और आप देश में कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं।

अपनी शिकायत को मजबूत बनाने के लिए सभी सबूतों को एक जगह जुटा लें। इसमें हाइलाइट किए गए बैंक स्टेटमेंट, कार्ड बंद करने (closure) के ईमेल या टिकट, कॉल लॉग और पेमेंट प्रूफ शामिल करें। अपनी शिकायत में फीस रिफंड, ब्याज और जीएसटी वापस लेने (GST reversals), लिखित में कार्ड बंद होने के कन्फर्मेशन और "नो नेगेटिव रिपोर्टिंग" (क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर न पड़ने) की मांग करें। अगर कार्ड बंद करने में देरी हुई है, तो आरबीआई के उस नियम का हवाला दें जिसके तहत बैंकों को 7 वर्किंग डेज के भीतर कार्ड बंद करना होता है, ऐसा न करने पर उन्हें हर दिन ₹500 का जुर्माना देना पड़ता है। जल्द से जल्द सुनवाई और ट्रैकिंग के लिए इन सभी दस्तावेजों को CMS पोर्टल पर अपलोड करें। ये पुख्ता सबूत आपके मामले को मजबूत करेंगे और बार-बार के चक्करों से बचाएंगे।

Credit Card Complaint: How to File RBI Ombudsman Grievance and Claim Compensation for Bank Issues in 2026

RBI लोकपाल के पास शिकायत की प्रक्रिया और टाइमलाइन

इसके लिए आपको तारीखों के साथ तीन आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले, कस्टमर सपोर्ट से तारीख के साथ लिखित जवाब लें। इसके बाद, बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को ईमेल भेजें। अगर 30 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो CMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। यहां से आपकी शिकायत सीधे लोकपाल (Ombudsman) ऑफिस भेज दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो फैसले के 30 दिनों के भीतर आरबीआई की अपीलीय अथॉरिटी (Appellate Authority) के पास अपील भी कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड फीस रिफंड, कार्ड बंद करना और मुआवजा

आरबीआई का यह नियम बेहद सख्त और असरदार है। आरबीआई के निर्देशानुसार, बैंकों को शिकायत मिलने के सात वर्किंग डेज के भीतर क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा। ऐसा न करने पर बैंक को कार्ड बंद होने तक हर दिन ₹500 का हर्जाना देना होगा। सिर्फ फीस रिफंड ही नहीं, लोकपाल आपको हुए नुकसान और मानसिक प्रताड़ना (harassment) के लिए मुआवजा भी दिला सकता है। हालिया नियमों के मुताबिक, योग्य मामलों में नुकसान के लिए ₹30 लाख तक और मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹3 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। राहत का दावा करते समय इन सीमाओं का जिक्र जरूर करें।

CIBIL स्कोर सुधारना और EMI/ब्याज की वापसी

मामला सुलझने के बाद, अपने क्रेडिट स्कोर (CIBIL) को ठीक करने की मांग करें। बैंक से कहें कि वह आपके खाते को "बंद" (closed) दिखाए, ओवरड्यू (overdue) के निशान हटाए, वसूला गया ब्याज वापस करे और आपको कंट्रोल नंबर शेयर करे। सिबिल (CIBIL) में विवाद सुलझने में आमतौर पर लगभग 30 दिन का समय लगता है, जबकि नियमित अपडेट को क्रेडिट रिपोर्ट में दिखने में 30 से 45 दिन लग सकते हैं। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां भी RB-IOS के दायरे में आती हैं, इसलिए अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप इसकी शिकायत भी लोकपाल से कर सकते हैं।

EMI पर असर का उदाहरणरकम
गलत तरीके से जोड़ी गई फीस₹5,000
3.5% की दर से मासिक ब्याज (उदाहरण के लिए)₹175
फीस, ब्याज और जीएसटी वापस करने की मांग करें₹5,000 + ₹175 + जीएसटी

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