Central govt Employee's Latest News: केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है। यह मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प है। इस योजना में कर्मचारियों को तय पेंशन का भरोसा, VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प और गारंटीड पेंशन की साफ शर्तें दी गई हैं। UPS का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सुरक्षा मिले और वे अपने भविष्य की बेहतर योजना बना सकें।

VRS का विकल्प UPS में
नई UPS स्कीम में वे कर्मचारी जो NPS से UPS में शिफ्ट होंगे, उन्हें 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद VRS लेने का विकल्प मिलेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों को लचीलापन देता है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर जल्दी रिटायर होकर भी पेंशन का फायदा उठा सकें।
पेंशन कैसे मिलेगी?
UPS के तहत पूरी गारंटीड पेंशन तभी उपलब्ध होगी जब कर्मचारी ने 25 साल की सर्विस पूरी की हो। अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा सर्विस करने के बाद VRS लेता है, तो उसे पेंशन प्रो-रेटा आधार पर मिलेगी।
उदाहरण के लिए अगर किसी ने 20 साल काम किया है, तो उसे 25 साल के अनुपात में पेंशन मिलेगी। लेकिन पेंशन का भुगतान केवल नियमित रिटायरमेंट की तारीख से ही शुरू होगा।
VRS लेने वालों के अतिरिक्त फायदे
VRS लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन के साथ कुछ और फायदे भी मिलेंगे।
अपने कोष (कॉर्पस) का 60% निकालने का विकल्प
हर छह महीने की सर्विस पर बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10 हिस्सा एकमुश्त
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट
इसके अलावा, अगर VRS लेने के बाद कर्मचारी का निधन पेंशन शुरू होने से पहले हो जाता है, तो उसकी पत्नी को उसी दिन से फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
आखिरी तारीख क्या है?
वे नए कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी जॉइन की है और NPS चुना है, उन्हें UPS में स्थानांतरित होने का वन-टाइम विकल्प दिया गया है। यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा। यही डेडलाइन मौजूदा कर्मचारियों और NPS सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी लागू है।


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