CM Mahila Rojgar Yojana: PM Modi ने बिहार की महिलाओं को भेजी Rs 10000 की पहली किस्त; जानें कैसे करें अप्लाई

Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (26 सितंबर) को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की।

PM Modi Bihar CM Yojana

इस नई महिला कल्याण योजना के तहत पहले फेज में 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं को डायरेक्टर बैंक ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए पहली किस्त भेजी गई। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना को महिला रोज़गार योजना के नाम से भी जाना जाता है।

प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शुक्रवार को एएनआई को बताया, "प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से देश के विकास और कल्याण, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चिंतित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं और बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हज़ारों करोड़ रुपये की एक योजना शुरू करने जा रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को कॉरपोरेट वर्ल्ड के 'सीड मनी' (बीज पूंजी) की संज्ञा देते हुए कहा कि बिहार की बहनें इस योजना की मदद से किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक की छोटी दुकानें खोल सकती हैं या गौ पालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसे कार्य शुरू कर सकती हैं।

उन्होंने कहा, "दिल्ली (केंद्र सरकार) और राज्य दोनों में मिलकर तीन करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है। मैं गांव की उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जिनकी मेहनत से दो करोड़ से अधिक लखपति दीदी पहले ही बन चुकी हैं।" प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जल्द ही बिहार में सबसे अधिक 'लखपति दीदी' होंगी।

बिहार मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना क्या है?

नई वित्तीय सहायता योजना, नवोदित महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पंजीकरण सितंबर की शुरुआत में शुरू हुआ था।

इससे पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करने हेतु एक समर्पित पोर्टल का अनावरण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को उसके चुने हुए रोजगार पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करना है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (जीविका) इसके कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

महिला रोजगार योजना: किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। प्रति परिवार केवल एक महिला ही आवेदन कर सकती है, और उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक या उसका पति आयकरदाता या सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, चाहे वह नियमित हो या संविदा पर।

परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को माना गया है। इसके अतिरिक्त, बिना जीवित माता-पिता वाली अविवाहित वयस्क महिला को पात्रता के उद्देश्य से एकल परिवार माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी सदस्य लाभ के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना: इसके लाभ क्या हैं?

महिला रोज़गार योजना पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, महिलाएं मूल्यांकन के बाद आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए सहयोग करेगा। यह साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि शहरों में रहने वाली महिलाएं भी योजना का लाभ उठाएँ।

कैसे करें आवेदन?

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट, यानी जीविका, यानी www.brlps.in पर जाएं। वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की गई है, और शुरुआत में लोगों को वेबसाइट में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं।

  • -वेबसाइट खोलने के बाद, पंजीकरण के विकल्प का चयन करें। -अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और अन्य प्रकार के व्यवसाय विवरण दर्ज करें।
  • -आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड हो), फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति एक सादे पृष्ठ पर अपलोड करनी होगी।
  • -योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह में शामिल होना अनिवार्य है।
  • -ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद, उन्हें समूह में जोड़ने के लिए उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन कार्यकर्ता द्वारा उनसे संपर्क किया जाएगा। समूह में शामिल होने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • -पंजीकरण हो जाने के बाद, भौतिक सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।

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