Atal Pension Yojana: पति-पत्नी के लिए खुशखबरी! हर महीने पेंशन में मिलेंगे ₹5 हजार, इस स्कीम में करें निवेश

Atal Pension Yojana Scheme: अगर आप भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज हम पति-पत्नी के लिए एक ऐसी योजना बताने जा रहे हैं जिससे आप दोनों को हर महीने एक हजार से लेकर 5 हजार रुपये प्रति महीने की गांरटीड पेंशन 60 साल की उम्र से मिल सकती है।

पेंशन की राशि पति-पत्नी के द्वारा दिये जाने वाले योगदान पर निर्भर करती है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई किया जा सकता है।

Atal pension yojana

अटल पेंशन योजना में ऐसे शुरु करें निवेश

इस योजना में आप हजार, दो हजार , तीन हजार रुपये प्रति महीने का निवेश शुरु कर सकते हैं। 60 साल की उम्र में इस स्कीम से आपको पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि आपके द्वारा दिये जाने वाले योगदान राशि पर निर्भर करती है। कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है।

18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना में निवेश करना शुरु करते हैं, तो उसे रिटायरमेंट पर 5000 रुपये महीने की पेंशन मिल सकती है।

इसके लिए हर महीने 210 रुपये महीने निवेश करना होगा। अगर पति-पत्नी दोनों लोग मिलकर इस स्कीम में निवेश करते हैं।

ऐसे में दोनों की उम्र जब 60 वर्ष की हो जाएगी। उसके बाद दोनों लोगों को हर महीने पांच-पांच हजार कुल दस हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। ऐसे निवेश करके घर में हर महीने अधिकतम 10,000 रुपये महीने की पेंशन आएगी।

ऐसे करें अटल पेंशन योजना में अप्लाई

अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले बैंक शाखा/डाकघर से संपर्क करें जिसमें आपका बचत बैंक खाता है या यदि ग्राहक के पास बचत खाता नहीं है तो बचत खाता खोलें।

फिर बैंक खाता संख्या/डाकघर बचत बैंक में खाता संख्या प्रदान करें और बैंक कर्मचारियों की सहायता से APY पंजीकरण फ़ॉर्म भरें।

इसके लिए आधार/मोबाइल नंबर प्रदान करें। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में कम्युनिकेशन सुविधा के लिए प्रदान किया जा सकता है। मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक योगदान के ट्रासफंर के लिए बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें।

अगर पति-पत्नी की मौत हो जाती है तो दोनों की मौत के बाद सारा पैसा नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। यदि व्यक्ति विवाहित है, तो उसका जीवनसाथी डिफ़ॉल्ट नामांकित व्यक्ति होगा। अविवाहित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकते हैं और उन्हें विवाह के बाद अपने जीवनसाथी का विवरण देना होगा। जीवनसाथी और नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण प्रदान किया जा सकता है।

मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक इंटरवल पर बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक कंट्रीब्यूशन इच्छित/वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय कंट्रीब्यूटर की आयु पर निर्भर करता है।

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