Accidental Insurance Cover: हर महीने Rs 2 से भी कम का प्रीमियम, बुरे वक्त में मिलेगा Rs 2 लाख तक की मदद!

Insurance Policy; Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, PMSBY: आजकल कब क्या हो जाए, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ऐसे में बीमा (इंश्योरेंस) आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है। हालांकि, कई लोग महंगे प्रीमियम के कारण बीमा नहीं ले पाते। इसी समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने आम लोगों के लिए एक बेहद किफायती दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) है।

इस योजना का प्रीमियम इतना कम है कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से वहन कर सकता है। मात्र 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर यानी प्रति माह 2 रुपये से भी कम के प्रीमियम पर आप इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। यह मुश्किल समय में आपके परिवार को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से...

कब शुरु हुई थी योजना?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) सरकार द्वारा संचालित एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जो बहुत कम प्रीमियम पर उपलब्ध है। जून 2022 से इसका प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोग, किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

Insurance Policy

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। इसके लिए आवेदक के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है। प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देना आवश्यक है। यदि खाता बंद हो जाता है, तो यह योजना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

नियमों के अनुसार, बीमा कवर की राशि बीमित व्यक्ति को या उसके नामांकित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रीमियम 1 साल के लिए मान्य होता है। हर साल 1 जून के आसपास, 20 रुपये का प्रीमियम आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाता है। समय पर नवीनीकरण न होने पर यह योजना बंद हो सकती है।

PMSBY में क्या-क्या कवर होता है क्या नहीं?

  • आकस्मिक मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलते हैं।
  • दोनों आंखें खो जाने पर बीमाधारक को 2 लाख रुपये मिलते हैं।
  • एक आंख और एक अंग खोने पर बीमाधारक को 2 लाख रुपये मिलते हैं।
  • एक आंख खोने पर बीमाधारक को 1 लाख रुपये मिलते हैं।
  • एक अंग की हानि होने पर बीमाधारक को 1 लाख रुपये मिलते हैं।
  • अस्पताल में भर्ती होने का खर्च पीएमएसबीवाई के तहत नहीं मिलता है।

[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]

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